आरटीई के संचालन अब लोक शिक्षण संचालनालय करही

अंजोर
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आरटीई के संचालन अब लोक शिक्षण संचालनालय करही


अंजोर.रायपुर। निःशुल्क बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत बीपीएल लइका के प्रवेश, रोकथाम अउ शुल्क प्रतिपूर्ति रकम के भुगतान के संचालन अब फेर लोक शिक्षण संचालनालय ल सउपिस हावय। स्कूल शिक्षा विभाग ह ए संबंध म मंत्रालय ले आदेश जारी करके समग्र शिक्षा ले आरटीई के जुमेदारी वापस ले लिस हावय।

जानबा होवय के लगभग ढाई महीना पहिली स्कूल शिक्षा विभाग ह आरटीई के सबो बुता के संचालन के जिम्मेदारी राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा ल सौंपे रिहिस, फेर आगू आत तकनीकी दिक्कत ल देखत अब आरटीई के संचालन फेर लोक शिक्षण संचालनालय ल दे हावय। शासन के तनि ले जारी पाती म किहिन हावय के शुल्क प्रतिपूर्ति के खातिर मंजूर बजट के रकम के समग्र शिक्षा के सिंगल नोडल एकाउंट (एसएनए) म ले जाना संभव नइ होही। निजी स्कूल के मान्यता अउ निरस्त करे समेत आन प्रशासनिक रोकथाम जिला शिक्षा अधिकारी के होवत  हावय। जिला शिक्षा अधिकारी लोक शिक्षण संचालक के सउहे रोकथाम म बुता करत हावयं। समग्र शिक्षा के प्रबंध संचालक के निजी स्कूल म कोनो सउहे रोकथाम नइ होवत।

राज्य शासन डहर ले आरटीई के तहत कक्षा नर्सरी ले कक्षा 8वीं तक के लइका के शुल्क के भुगतान गैर अनुदान मिले निजी स्कूल मन के करे जात हावय, फेर भारत सरकार डहर ले कक्षा पहिली ले आठवीं तक के लइका ल ही शुल्क प्रतिपूर्ति के खातिर रकम मंजूर करे जात हावय। स्कूल शिक्षा विभाग ह साफ करिन हावय के भारत सरकार नर्सरी के खातिर रकम मंजूर नइ करत हावय।

निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के ले 25 परतिसत सीमा म प्रवेशित अउ पढ़त लइका के शुल्क के भुगतान संचालक लोक शिक्षण डहर ले राज्य शासन ले बजट मंजूरी कराके गैर अनुदान मिले निजी स्कूल मन ल करे जाथे। भारत सरकार डहर ले सिरिफ कक्षा पहिली ले 8वीं तक के लइका के शुल्क प्रतिपूर्ति करे खातिर रकम मंजूर करत हावय, जेला संचालक लोक शिक्षण संचालनालय के ए कार्यालय डहर ले वापस कर दे जाथे । भारत सरकार डहर ले आरटीई मद म साल 2022-23 म मंजूर पूरा रकम 7789.3605 लाख रूपिया संचालक लोक शिक्षण संचालनालय के बैंक खाते म अंतरित करके भारत सरकार के प्रबंध पोर्टल म व्यय के रूप म प्रविष्ट कर दे हावय। गैर अनुदान मिले निजी स्कूल मन के करे  गे भुगतान के प्रविष्टि जिला शिक्षा  अधिकारी मनद्वारा प्रबंध पोर्टल (पीएमएस पोर्टल) म करे जाथे। ए प्रविष्टि के आधार म शुल्क प्रतिपूर्ति बर रकम के दावा समग्र शिक्षा के वार्षिक कार्ययोजना अउ बजट भारत सरकार ले करे जाथे।

समग्र शिक्षा के नवा फ्रेमवर्क के मुताबिक शिक्षा के अधिकार अधिनियम ले प्रवेशित लइका के विरूद्ध राज्य शासन डहर ले पात्र गैर अनुदान मिले निजी स्कूल मनके शुल्क भुगतान म होइ व्यय के प्रतिपूर्ति के खातिर समग्र शिक्षा डहर ले वित्तीय समर्थन के प्रावधान हावय।

समग्र शिक्षा डहर ले उल्लेख करे  गे तथ्यों के देखत रखत होइस शिक्षा के अधिकार अधिनियम के ले प्रवेश, पर्यवेक्षण, नियंत्रण, राज्य शासन ले बजट प्रावधान, गैर अनुदान मिले निजी स्कूल मन के शुल्क भुगतान, जिला शिक्षा  अधिकारी मनके माध्यम ले प्रबंध पोर्टल म प्रविष्टि उक बुता के संचालन पूर्ववत संचालक लोक शिक्षण के सउपिस गे हावय।

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