दुर्ग.25। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मौसम खरीफ वर्ष 2020 के बीमा म शामिल होवे के अंतिम तिथि 15 जुलाई निर्धारित करे गे हाबे। कृषि विभाग ह योजना के क्रियान्वन खातिर अधिसूचना जारी कर दे हाबे। फसल ल प्रतिकूल मौसम सूखा, बाढ़, कीटव्याधि, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदा ले होवइया नुकसान के भरपाई अउ किसान मनला राहत देवाये खातिर ये योजना चलत हाबे। दुर्ग जिला के मुख्य धान फसल सिंचित, धान असिंचित अउ आन फसल सोयाबीन अधिसूचित हावय। योजना म सबो अधिसूचित फसल खातिर बीमा ईकाई ग्राम ल निर्धारित करे गे हाबे।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत ऋणी अउ अऋणी कृषक (भू-धारक व बटाईदार) शामिल हो सक हाबे। ऋणी कृषक एच्छिक आधार म फसल बीमा करा सकत हाबे, जेन ऋणी योजना म शामिल नइ होना चाहत हाबे ओमन भारत सरकार के चयन प्रपत्र अनुसार हस्ताक्षारित घोषणा पत्र बीमा आवेदन के अंतिम तिथि के 7 दिन अगाहू संबंधित वित्तीय संस्थान/बैंक अनिवार्य रूप ले जमा करना होही। कृषक कोति ले निर्धारित समयावधि म घोषणा पत्र जमा नइ करे म सम्बंधित बैंक ह संबंधित मौसम बर स्वीकृत नवीनीकृत करे गे अल्पकालीन कृषि ऋण ल अनिवार्य रूप ले बीमाकृत करे जाही।
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