दुर्ग.05। नर्सिंग होम एक्ट 2013 के तहत बनाये प्रवधान के पालन करे बिगर अस्पताल चलइया 7 चिकित्साल ल नोटिस जारी करत सात दिवस के भीतर जरूरी दस्तावेज प्रस्तु त करे बर केहे गे हाबे। डीपीआर के मुताबिक जारी नोटिस म नंदिनी नर्सिंग होम अहिवारा, बालाजी नर्सिंग होम कुम्हारी, राजवंशी हॉस्पिटल विनोबा नगर जुनवानी भिलाई, सिद्धी विनायक हॉस्पिटल भिलाई-3, नवजीवन हॉस्पिटल करहीडीह, शिवम नर्सिंग होम सुपेला मार्केट, जीवन ज्योति हॉस्पिटल नंदिनी रोड जामुल अउ साई कृपा हॉस्पिटल पाटन शामिल हावय।
जानबा होवय के छत्तीसगढ़ नर्सिंग होम एक्ट 2013 लागू होवे के बाद ले ये संस्था कोति ले चिकित्सालय संचालित करे जावत हाबे। दस्तावेज म कमी अउ आन कारण ले चिकित्सालय मनला नर्सिंग होम एक्ट के तहत लाइसेंस जारी नइ करे गे हाबे। येकर बाद भी चिकित्सालय आज तक संचालित होते हाबे। बिना लाइसेंस के ओ.पी.डी., आई.पी.डी. अउ आपातकालीन सेवा प्रदाय करे जावत हाबे। बिना लाइसेंस के अस्पताल के संचालन करना नर्सिंग 2013 के उल्लंघन आए। संस्था म कोनो अप्रिय घटना निर्मित होही तव ओकर जिम्मेदारी स्वयं संस्था संचालक के होही। नोटिस जारी होउ के सात दिन के भीतर चिकित्सालय ह संबंधित दस्तावेज के कमी सुधार कर दस्तावेज प्रस्तुत नइ करही तव नियमानुसार आगू कार्रवाई करे जाही।
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