लॉकडाउन के पालन नइ करे म भादंसं 1860 के धारा 188, 269, 270 के तहत होइस अपराध दर्ज

अंजोर
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रायपुर.27। कोरोना राई के सेती रायपुर नगर निगम म 28 जुलाई तक लॉकडाउन लगाये गे हाबे। अइसन बिपत के बेरा म तको लोगन म बिगर कोनो ठोस कारण के घर ले बाहिर निकलत हाबे। पुलिस प्रशासन सख्ती के साथ लोगन ल घरे म रेहे के अपील करत हाबे। नइ माने म अपराध तको दर्ज करे जावत हाबे। आज रायपुर के थाना आजाद चौक म लॉकडाउन के उलंघन करइया उपर केस दर्ज करे गीस। एफआईआर के मुताबिक पुलिस पेट्रोलिंग टीम ह ईदगाहभाठा कंटेमेंट जोन म प्रेम कुमार जजेजा पिता संतोष कुमार जजेजा अउ मोहन कुमार जजेजा पिता राजकुमार जजेजा ल पर्याप्त सावधानी नइ बरतत अकारण घूमत पकड़े हाबे। दूनो के उपर 188-IPC, 269-IPC, 270-IPC के तहत अपराध सदर कायम करत विवेचना म लिये गे हावय।

थाना सरस्वती नगर म तको होइस अपराध दर्ज

कोरोना महामारी फैलाव ले बचाव खातिर जिला दंडाधिकारी कोति ले जारी लाकडाउन आदेश के पालन कराये बर थाना क्षेत्र म भ्रमण करत पुलिस टीम ल कृष्णा नगर कोटा के पास एक व्यक्ति बिना मास्क लगाये घुमत मिलिस। पुछताछ म ओहा अपन नाम अशोक महांनद उर्फ चरपट पिता भीम महांनद बताइस। बिगर कोनो ठोस काम के अनावश्यक रूप ले घुमत अउ मास्क नइ लगाये के सेती नियम विरूद्ध पाये जाए व भादवि के धारा 188,269,270 भादवि के अंतर्गत अपराध घटित करना पाये जाये के बाद आरोपी अशोक महांनद उर्फ चरपट अउ एक आन आरोपी सन्नी अग्रवाल पिता सुरेश कुमार अग्रवाल के विरूद्ध अपराध कायम कर विवेचना कार्यवाही म लिये गीस। 

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