अंजोर.धमतरी,21। जिला के नगरीय निकाय क्षेत्र ल कन्टेनमेंट क्षेत्र घोषित करे के हावय जिहा व्यावसायिक, गैर व्यवसायिक बुता 22 ले 30 सितंबर तक पूरा बंद रइही। समाचार एजेंसी के मुताबिक कलेक्टर अउ जिला दण्डाधिकारी जय प्रकाश मौर्य ह छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के धारा 24 के उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्ति के प्रयोग करत धमतरी नगर के सबो देशी, विदेशी मदिरा दुकान, एफ.एल. 3 होटल बार अउ एफ.एल. 4-क व्यावसायिक क्लब ल 22 ले 30 सितंबर तक बंद करे के आदेश दे हाबे। लेकिन ये बेरा म धमतरी के वेयरहाऊस खुलही, जिहां ले कांकेर अउ धमतरी ग्रामीण क्षेत्र म दारू भेजे जाथे।
नगरपालिक निगम धमतरी के देशी दारू दुकान म धमतरी मेन, सुन्दरगंज, दानीटोला, बठेना वार्ड, नवागांव वार्ड, नहरनाका, हटकेशर वार्ड अउ अंग्रेजी दारू दुकान धमतरी मेन, सुन्दरगंज, दानीटोला, प्रीमियम शॉप बंद रइही। अइसने नगर पंचायत कुरूद, मगरलोड, भखारा, आमदी अउ नगरी के देशी मदिरा दुकान तको बंद रइही। संग म हरियाली रेस्टोरेंट अउ बार रूद्री रोड, द रायले रिम्मीज सोशल क्लब रूद्र रोड धमतरी तको बंद रइही।
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