अंजोर.रायपुर, 20 अप्रैल 2021। कोरोना संक्रमण के रोकथाम ल धियान म रखत लॉकडाउन के बखत तक उच्च न्यायालय बिलासपुर म दैनिक सामान्य काम-काज स्थगित रखे के निर्देश दे गे हावयं। मुख्य न्यायाधीश के दिशानिर्देश मुताबिक सिर्फ बहुतेच जरूरी मामला के ही सुनवाई करे जा सकत हावय।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (न्यायिक) योगेश पारिख के डहर ले 19 अप्रैल 2021 के जारी अधिसूचना के मुताबिक लाकडाउन के बखत तक उच्च न्यायालय के दैनिक सामान्य कामकाज के स्थगित करत केवल अति महत्वपूर्ण मामला के मुख्य न्यायाधिपति के दिशानिर्देश के अनुरूप सुनवाई करे जाही। ये अवधि म जरूरी बुता बर रोटेशनल पद्धति ले आवश्यकतानुसार न्यूनतम कर्मचारी मन के उपस्थित होए के निर्देश दे जा सकत हावयं। लॉकडाउन के अवधि म उच्च न्यायालय के सबो अधिकारी कर्मचारी ‘वर्क फ्रोम होम’ के ले विभाग प्रमुख के निर्देश म स्वयं के उपलब्धता रखही अउ कोनो भी स्थिति म बिना पूर्वानुमति के मुख्यालय ले बाहर नइ जाही। कोनो अवस्था म यदि जिलाधीश बिलासपुर के डहर ले लॉक डाउन के अवधि बढ़ाये जात हावय तो ए बेवस्थाि ल आगू बढ़ा दे जाही, अन्यथा लॉक डाउन समाप्ति म उच्च न्यायालय के पूर्ववर्ती आदेशनुसार आदेशित बेवस्थान ही फेर कार्यशील माने जाही।
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