अंजोर.महासमुंद, 29 अप्रैल 2021। कोरोना त्रासदी के बीच एक कोति जिहां मानवीय पहलु ल जीवंत करत बात सामने आत हावयं, उहें कई अइसे भी हावयं जेन ए आपदा ल कमाई के तौर म देख हावयं। खास तौर म स्वास्थ्य संबंधी सेवा म लगे कुछ अस्पताल अउ उहां काम करइया। अइसे मन खातिर अब प्रशासन ह सख्त कार्रवाई करे गे हावय। मुख्य चिकित्सा अउ स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एन.के. मंडपे ह बताइन के 10 अप्रैल 2021 के मुख्य चिकित्सा अउ स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय महामसुन्द के आदेश क्रमांक/नर्सिंग होम/एक्ट/2021/1560 के डहर ले कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम के खातिर आदित्य हॉस्पिटल, पुरानी मंडी रोड, गंज पारा महासमुन्द के कोविड-19 ले संक्रमित मरीज मन के शासन डहर ले निर्धारित दर ले उपचार के अनुमति प्रदान करे गिस हावय। ओमन बताइन के ये क्लीनिकल स्थापना के विरूद्ध सरलग शिकायत मिले हावय के अस्पताल संचालक डहर ले शासन डहर ले निर्धारित दर ले जादा रकम वसूल करे जा रिहिन हावय।
ए संबंध म संबंधित संस्था के चिट्ठी क्रमांक 1795 दिनांक 23 अप्रैल 2021 अउ चिट्ठी क्रमांक 1889 दिनांक 28 अप्रैल 2021 के डहर ले स्पष्टीकरण जारी करे गे रिहिस। ए संबंध म आज दिनांक तक संबंधित संस्था के जवाब कार्यालय ल नइ मिलिस। नोटिस जारी करे के बाद संबंधित संस्था के विरूद्ध सरलग जादा रकम वसूल करे जाये संबंधी शिकायत मिलत रिहिस अउ दैनिक समाचार पत्र के माध्यम ले उंकर विरूद्ध समाचार प्रकाशित करे जात रिहिन हावय। शासन के दिशा-निर्देश के अनुरूप बुता नइ करे के सेती आदित्य हॉस्पिटल महासमुन्द के कोविड-19 मरीज मन के उपचार के खातिर प्रदाय करे गे अनुमति म तुरते प्रभाव ले अवइया आदेश तक रोक लगाई गे हावय।
मुख्य चिकित्सा अउ स्वास्थ्य अधिकारी ह बताइन के इही रकम ले महासमुन्द जिला के 02 अस्पताल आर.एल.सी. हॉस्पिटल महासमुन्द अउ भारती हॉस्पिटल सरायपाली ल कारण बताओं नोटिस जारी करे गे हावय। एमे आर.एल.सी. हॉस्पिटल महासमुन्द अउ भारती हॉस्पिटल सरायपाली के कोविड-19 के मरीज मन के कोविड-19 जॉच के एवज् म शासन डहर ले निर्धारित दर ले जादा रकम वसूली करे जाये के सेती नोटिस जारी करके तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे ल केहे गे हावय।
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