अंजोर.धमतरी। कोविड 19 के बढ़त संक्रमण ल देखते कलेक्टर अउ जिला दण्डाधिकारी जय प्रकाश मौर्य ह जिला म प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करे हावय। जारी आदेश के तहत जिला के सबो व्यावसायिक प्रतिष्ठान संझा छः बजे ले बिहनिया छः बजे तक बंद रइही। जरूरी सेवा जइसे मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पम्प, दुग्ध पार्लर अउ गैस एजेंसी उक प्रतिबंध ले मुक्त रइही। ये आदेश पांच अप्रैल के संझा छः ले 13 अप्रैल के बिहनिया छः बजे तक के खातिर लागू करे गे हावय। येकर अलावा जिला के सबो नगरीय निकाय, ग्रामीण क्षेत्र के सबो ढाबा, भोजनालय के संझा छः ले रात दस बजे तक खुला रखे के अनुमति दे गे हावय, फेर ए बखत वे ग्राहक मनला बइठाके भोजन परोस नइ सकत, पैक करके टेक-अवे अउ होम डिलवरी के सुविधा दे सकही।
समोसा, चाय, गुपचुप, चाट, चाउमीन, स्नैक्स बेचइया मनला संझा छः ले रात दस बजे तक खुला रखे अनुमति नइ दे गे हावय। कलेक्टर ह जारी आदेश म स्पष्ट रूप ले किहिन हावय के उक्त आदेश के उल्लंघन करइया प्रतिष्ठान के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के धारा/सहपाठित आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के धारा, महामारी नियंत्रण 1897 के धारा के तहत दण्डात्मक कार्रवाई करे जाही।
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