अंजोर.धमतरी। जिला म लगातार बढ़त कोविड-19 ल देखते कलेक्टर अउ जिला दण्डाधिकारी ह महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत जिला धमतरी के सबो सीमा क्षेत्र ल संक्रमण ले बचाव अउ स्वास्थ्यगत आपात स्थिति के रोकथाम बर रविवार 11 अप्रैल के रात 12 बजे 26 अप्रैल के रात 12 बजे तक तालाबंदी (लॉकडाउन) के आदेश जारी करे हावय। ये आदेश के उल्लंघन करइया भारतीय दण्ड संहिता 1860 के धारा 188 के तहत दण्डनीय होही।
शासकीय/अशासकीय कार्यालय रइही बंद, काम होही वर्क फ्राम होम:- जिला दण्डाधिकारी अउ कलेक्टर डहर ले जारी आदेश म उल्लेख करे गे हावय के जिला के सबो शासकीय अउ अर्द्धशासकीय, अशासकीय कार्यालय के तत्काल प्रभाव ले बंद करे जात हावय। सबो कार्यालय प्रमुख अउ कर्मचारी अपन घर ले सरकारी बुता के निष्पादन करही, फेर मुख्यालय छोड़के नइ जाही अउ जरूरत पड़े म कार्यालय प्रमुख ओला बुता जगह बुला सकही। ए अवधि म कर्मचारी के आये-जाये के खातिर अपन संग शासकीय पहचान पत्र संग रखना होही, पहचान पत्र नइ होए के स्थिति म कार्यालय प्रमुख डहर ले पास जारी करे जा सकही।
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