रायपुर 5 मई तक कन्टेनमेंट ज़ोन घोषित, कलेक्टर के दू दर्जन नियम जारी

अंजोर
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अंजोर.रायपुर। रायपुर म 26 अप्रैल के खतम होवइया लॉकडाउन, अब 5 मई तक कन्टेनमेंट ज़ोन घोषित कर दे गे हावय। ये संबंध कलेक्टर किथे के रायपुर जिला म व्यवसायिक गतिविधी म अधिरोपित प्रतिबंध अउ सबो जिला ल कंटेनमेंट जोन घोषित करे के परिणाम के आकलन करे म अउ भारत सरकार गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य अउ परिवार कल्याण विभाग ले मिले परामर्श मुताबिक कोरोना वायरस के चेन तोड़े बर सरी रायपुर जिला म कंटेनमेंट जोन के बखत बढ़ाये जाना जरूरी हो गे हावय।
दण्ड प्रकिया सहिता 1973 के धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1987 यथासंशोधित 2020 डहर ले प्रदत्त शक्ति के अधीन डॉ. एस. भारतीदासन, कलेक्टर अउ जिला दण्डाधिकारी, जिला रायपुर निम्नलिखित आदेश प्रसारित करे हावय :-
  • 1. रायपुर जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र दिनांक 06.05.2021 बिहनिया 06.00 बजे तक पूर्ववत कंटेनमेंट जोन रइही। उपरोक्त दर्शित बखत म रायपुर जिला के सबो सीमा पूरा सील रइही।
  • 2. ये बखत म सबो अस्पताल, मेडिकल दुकान, क्लिनिक अउ पशु-चिकित्सालय ल उंकर निर्धारित समय म खुले के अनुमति होही। मेडिकल दुकान संचालक मरीज मन के खातिर दवा के होम डिलीवरी ल प्राथमिकता देही।
  • 3. शासकीय उचित मूल्य दुकान ल खाद्य नियंत्रक, रायपुर डहर ले निर्धारित समयावधि म मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिग, नियमित सेनिटाइजेशन अउ भीड़-भाड़ नइ होए दे के शर्त ल कड़ाई ले पालन कराये के अधीन, टोकन बेवस्था के संग खुले के अनुमति होही।
  • 4. सबो रकम के मंडी अउ थोक, फूटकर अउ ग्रॉसरी दुकने बंद रइही फेर जरूरी वस्तु,“ माल के आपूर्ति सुनिश्चित करे बर गोडाउन म लोडिंग /अन-लोडिंग के अनुमति रात 11.00 बजे ले बिहनिया 04.00 बजे तक दे जात हावय।
  • 5. फल, सब्जी, अंडा, पोल्ट्री, मटन, मछली अउ किराना सामग्री /ग्रॉसरी के होम डिलीवरी बिहनिया 06.00 बजे ले दोपहर 02.00 बजे तक केवल वेण्डर्स, ठेला वाला, पिक-अप, मिनी ट्रक, आन उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम ले करे बर प्रयुक्त वाहन म बैनर या बड़ा स्टिकर प्रदर्शित करना होही। आम जनता बर दुकान खोले बिना किराना दुकान के आसपास के क्षेत्र म दुकानदार डहर ले स्वयं या डिलीवरी बॉय के गाध्यम ले उपरोक्त समयावधि म होम डिलीवरी करे जा सकही। स्थानीय ऑनलाईन शॉप अउ ई-कामर्स सेवा यथा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इत्यादि के उपरोक्त समयावधि म होम डिलीवरी बर अनुमति प्रदान करे जात हावय फेर शॉप,स्टोर आम जनता बर नइ खुले। 
  • होटल अउ स्टोरेंट ले केवल स्विगी, जोमेटो इत्यादि ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम ले होम डिलीवरी के अनुमति दे जात हावय फेर ग्राहक मन के खातिर इन-हाउस डाइनिंग अउ टेक-अवे पूरा प्रतिबंधित रइही। भीड़-भाड़ या निर्देश के उल्लंघन होए म होटल अउ रेस्टोरेंट ल नियमानुसार 30 दिन बर सील करे के कार्यवाही करे जाही। ए बेवस्था म संलग्न सबो मनखे मन ल नियमित अंतराल म कोविड-19 जॉच अउ 45 साल ले जादा अवस्था वाले मनखे मन के कोविड-19 वैक्सीनेशन कराना जरूरी होही।
  • होम डिलीवरी के बखत मास्क धारण करे अउ फिजिकल डिस्टेंसिग के कड़ाई ले पालन करना अनिवार्य होही। कोनो दुकान म, होम डिलीवरी के बखत भीड़-भाड़ होए म एपिडेमिक एक्ट 1897 के अधीन चालान, अर्थदण्ड अधिरोपित करे के संग-साथ दुकान ल 30 दिन बर सील करे जाही। संबंधित नगरीय / ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारी उंकर क्षेत्र म स्थित प्रोविजन स्टोर, किराना दुकान ले सम्पर्क बर उंकर मोबाईल नंबर, पोर्टल के जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम ले प्रसारित करही। उपरोक्त निर्देश के उल्लंघन के दशा म दुकान ल सील करे, ठेला ल जब्त करे, अर्थदण्ड या चालान के कार्यवाही करे जाही।
  • 6. पेट्रोल पंप संचालक मन डहर ले केवल शासकीय वाहन, शासकीय बुता म प्रयुक्त वाहन, ए.टी.एम. कैश वैन, अस्पताल, मेडिकल इमरजेन्सी ले संबंधित निजी वाहन, एम्बुलेंस, होम डिलीवरी, एल.पी.जी. परिवहन बुता म प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन अन्तर्राज्यीय बस स्टैंड ले संचालित ऑटो टैक्सी, विधिमान्य ई-पास धारे वाहन, एडमिट कारड, कॉल लेटर दिखाये म परीक्षार्थी, उंकर अभिभावक, परिचय चिट्ठी दिखाये म मीडियाकर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध-वाहन अउ छत्तीसगढ़ म नइ रुके एक राज्य ले सीधे आन राज्य जाये वाले वाहन ल पी.ओ.एल. प्रदान करे जाही। आन सबो वाहन बर पी.ओ.एल. प्रदान करना पूरा प्रतिबंधित रइही।
  • 7. दुग्ध पार्लर अउ दुग्ध-वितरण अउ न्यूज पेपर हॉकर डहर ले समाचार पत्र के वितरण के समयावधि बिहनिया 06.00 बजे ले बिहनिया 08.00 बजे तक अउ संध्या 05.00 बजे ले संझा 08.30 बजे तक ही होही। संग ही ये स्पष्ट करे जात हावय के दुग्ध व्यवसाय बर कोनो भी दुकान, पार्लर नइ खोले जाही। केवल दुकान, पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिग अउ मास्क संबंधी निर्देश के पालन करत हुये उपरोक्त समयावधि म केवल दुग्ध बेचे के अनुमति होही।
  • 8. पैट शॉप, एक्वेरियम ल केवल पशुचारा दे बर प्रातः 06.00 बजे ले प्रातः 08.00 बजे तक अउ संध्या 05.00 बजे ले संध्या 06.30 बजे तक शॉप खोले के अनुमति होही।
  • 9. एल.पी.जी. गैस सिलेन्डर के एजेंसी केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेही अउ ग्राहक ल सिलेन्डर के घर पहुँच सेवा उपलब्ध कराही। 10. औद्योगिक संस्थान अउ निर्माण इकाई ल अपन कैम्पस के भीतर मजदूर मन ल रखके अउ आन जरूरी बेवस्था करत हुये उद्योग के संचालन अउ निर्माण कार्य के अनुमति होही।
  • 11. ये बखत जिला के सबो शराब दुकान बंद रइही।
  • 12. सबो धार्मिक, सांस्कृतिक अउ पर्यटन जगह ये बखत म आम जनता के खातिर पूरा बंद रइही।
  • 13. ये बखत म रायपुर जिला के सबो केन्द्रीय, शासकीय, सार्वजनिक, अर्द्ध-सार्वजनिक अउ निजी कार्यालय बंद रइही तथापि टेलीकॉम, रेलवे अउ एयरपोर्ट संचालन अउ रख-रखाव ले जुड़े कार्यालय, वर्कशॉप, रेक प्वाइंट म लोडिंग-अनलोडिंग के कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग बर परिवहन अउ शासन ले अनुमति मिले सबो परीक्षा ल छोड़कर आन सबो शैक्षणिक गतिविधी बंद रइही फेर अस्पताल अउ ए.टी.एम. पूर्वकत संचालित रइही।
  • 14. ये बखत को-मॉर्बिड गर्भवती अधिकारी मन, कर्मचारी मन के एक्टिव ड्यूटी ले छूट देत बैंक ल हब-बैंकिंग सिद्धांत मुताबिक न्यूनतम स्टाफ के संग बुता करे के अनुमति प्रदान करे जात हावय फेर सबो बैंक-शाखा बिहनिया 10.00 बजे ले मंझन 1.00 बजे तक ही संचालित हो सकही। पोस्ट ऑफिस के माध्यम ले जरूरी दवा के डिलीवरी उपरोक्त समयावधि म करे जा सकही। उपरोक्त बखत केवल ए.टी.एम कैश रि-फिलिंग, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन, पेट्रोल, डीजल पंप, एल.पी.जी., पी.डी.एस., केरोसीन वितरक शासकीय उचित मूल्य दुकानदार संबंधी लेन-देन, उद्योग के व्यापारिक लेन-देन श्रमिक मन के भुगतान, मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति, लिक्विड ऑक्सीजन उत्पादक, शासकीय लेन-देन, निविदा, अस्पताल अउ मेडिकल प्रयोजन के छोड़कर आम जनता बर कोनो रकम के सामान्य लेन-देन के अनुमति नइ होही। ए बर शाखा प्रबंधक संबंधित मनखे मन ले विधिवत आवेदन लेके अभिलेख संधारित करही। 15. सबो रकम के सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक अउ राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूरा प्रतिबंधित रइही। फेर विवाह कार्यकम वर या वधू के निवास-गृह म ही आयोजित करे अउ कोविड-19 प्रोटोकॉल के कड़ाई ले पालन के शर्त के अधीन आयोजन म शामिल होए वाले मनखे मन के अधिकतम संख्या 10 निर्धारित करे जात हावय। इही रकम ले अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यकम म शामिल होए वाले मनखे मन के अधिकतम संख्या 10 निर्धारित करे जात हावय।
  • 16. कोविड संकमण के रोकथाम बर जिला म सबो बुता जइसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेसन, दवाई वितरण उक पूर्वानुसार चलते रइही। ये बुता म संलग्न सबो शासकीय सब कर्मचारी मन के उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होही। कोविड सेंटर ले डिस्चार्ज होए वाले मरीज मन के परिवहन म संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रइही।
  • 17. ये बखत म रेल, बस अउ हवाई यात्रा बर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड अउ एयरपोर्ट म आने-जाने वाले यात्री ल कोई-पास के जरूरत नइ होही। यात्री मन के निवास, स्टेशन तक आये-जाये बर उंकर पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उंकर ई-पास मान्य करे जाही। अपरिहार्य परिस्थिति म रायपुर जिला ले अन्यत्र आने-जाने वाले यात्री मन के ई-पास के माध्यम ले पहिली अनुमति ले जाना अनिवार्य होही तथापि प्रतियोगी, अन्य परीक्षा म सामिल होए वाले परीक्षार्थी बर उंकर एडमिट कारड अउ रेलवे, टेलीकॉम, एयरपोर्ट संचालन अउ रख-रखाव बुता या हास्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी म संलग्न कर्मचारी मन, डॉक्टर मन के दशा म नियोक्ताप डहर ले जारी आई.डी. कारड ई-पास के रुप मान्य करे जाही।
  • 18. कोविड-19 टीकाकरण बर पंजीयन, कोविड-19 जांच हेतु, मेडिकल दस्तावेज या आधार कारड, विधिमान्य परिचय-पत्र दिखाये म कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल, पैथालॉजी लैब या आये-जाये के अनुमति होही फेर अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रइही।
  • 19. आपात स्थिति म यात्रा के बखत 04 पहिया वाहन म ड्राईवर सहित अधिकतम 03, ऑटो म ड्राईवर सहित अधिकतम 03, अउ दो पहिया वाहन म अधिकतम 02 मनखे मन के यात्रा के अनुमति होही। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेड, हॉस्पिटल आवागमन बर ऑटो टैक्सी परिचालन के अनुमति रइही फेर आन प्रयोजन बर परिचालन पूरा प्रतिबंध रइही। ए निर्देश के उल्लंघन करे जाये म 45 दिन बर वाहन जब्त करत हुये चालानी अउ आन कानूनी कार्यवाही करे जाही। 
  • 20. मीडिया कर्मी यथासंभव वर्क फॉम होम डहर ले बुता संपादित करही। अत्यावश्यक स्थिति म बुता बर बाहर निकले म अपन आई-कार्ड संग रखही अउ फिजिकल डिस्टेंसिंग अउ मास्क संबंधी निर्देश के कड़ाई ले पालन सुनिश्चित करही। 24. ये आदेश कार्यालय संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहर / ग्रामीण), मुख्य चिकित्सा अउ स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय अउ उंकर अधीनस्थ सबो कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, अस्पताल, थाना अउ पुलिस चौंकी म लागू नइ होही। येकर अतिरिक्त कानून बेवस्था अउ स्वास्थ्य सेवा ले संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति अउ नगर पालिका सेवा जेमा सफाई, सीवरेज अउ कचरा के डिस्पोजल शामिल हावय अउ अग्निशमन सेवा के संचालन बर संबंधित अधिकारी मन,  कर्मचारी मन के कार्यालय संचालन अउ आवागमन के अनुमति होही फेर ये शासकीय कार्यालय म ये बखत म आम जनता के प्रवेश प्रतिबंधित रइही।
  • 22. राज्य शासन या ये कार्यालय के विशेष आदेश डहर ले अनुमति मिले कोनो सेवा के संचालन के अनुमति होही।

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सबो पाठक ल जोहार..,
हमर बेवसाइट म ठेठ छत्तीसगढ़ी के बजाए रइपुरिहा भासा के उपयोग करे हाबन, जेकर ल आन मन तको हमर भाखा ल आसानी ले समझ सके...
छत्तीसगढ़ी म समाचार परोसे के ये उदीम कइसे लागिस, अपन बिचार जरूर लिखव।
महतारी भाखा के सम्मान म- पढ़बो, लिखबो, बोलबो अउ बगराबोन छत्तीसगढ़ी।

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