अंजोर.बलरामपुर। अनुविभागीय दण्डाधिकारी रामानुजगंज कोति ले मिले आरो के मुताबिक जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के डहर ले ग्राम पंचायत चुमरा अउ रामचन्द्रपुर प्रवास के बखत ग्राम पंचायत चुमरा के सचिव रामगहन गुप्ता अउ गांव पंचायत रामचन्द्रपुर के सचिव बालदेव यादव मुख्यालय म नइ पाये गिस अउ फोन लगाये म उंकर डहर ले फोन नइ उठाय गिस।
मिले जानकारी के मुताबिक पंचायत सचिव डहर ले कोविड-19 टीकाकरण म सहयोग अउ ग्राम पंचायत स्तर म कोरोना वायरस ले बचाव के उपाय के प्रचार-प्रसार नइ करे जात रिहिन हावय। पंचायत सचिव रामगहन गुप्ता अउ बालदेव यादव के ये कृत्य उंकर बुता के प्रति घोर लापरवाही अउ उदासीनता ल प्रदर्शित करत हावय, जेन छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा नियम 1998 के नियम (1) (2) (3) के विपरीत कदाचार के श्रेणी म आत हावय। अपर कलेक्टर अउ जिला पंचायत के प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी विजय कुमार कुजूर ह छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा अनुशासन अउ अपील नियम 1999 के नियम 4 के तहत पंचायत सचिव रामगहन गुप्ता अउ बालदेव यादव के उंकर ये कृत्य के खातिर तत्काल प्रभाव ले निलंबित करके उंकर मुख्यालय जनपद पंचायत रामचन्द्रपुर नियत करे गे हावय। निलंबन अवधि म ओला नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते के पात्र होही।
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