छत्तीसगढ़ शासन ह अनुकंपा नियुक्ति के खातिर दस प्रतिशत पद के सीमा-बंधन के नियम शिथिल

अंजोर
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अंजोर.रायपुर, 22 मई 2021। छत्तीसगढ़ शासन ह अनुकंपा नियुक्ति के खातिर प्रावधानित दस प्रतिशत पद के सीमा-बंधन के नियम शिथिल करे गे हावय। शासन ह सोज भरती के तृतीय श्रेणी के पद म अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरण के निराकरण के खातिर दस प्रतिशत पद के सीमा-बंधन म 31 मई 2022 तक के खातिर छूट दीस हावय।

मुख्यमंत्री श्री बघेल के अध्यक्षता म बीते 18 मई के होए कैबिनेट के बइठक म अनुकंपा नियुक्ति के खातिर पद के सीमा-बंधन म छूट दे के फइसला ले गे रिहिस। येकर परिपालन म राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ह आज शासन के सबो विभाग, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल, बिलासपुर के अध्यक्ष, सबो विभागाध्यक्ष, संभागायुक्त अउ कलेक्टर मन ल परिपत्र जारी करके दे हावय।

राज्य शासन ह सबो संबंधित अधिकारी मन ल जारी परिपत्र म किहिन हावय के सेवाकाल के बखत शासकीय सेवक के असामयिक निधन होए म उंकर परिवार के आश्रित सदस्य ल अनुकम्पा नियुक्ति दे के संबंध म सामान्य प्रशासन विभाग डहर ले साल 2013 म पुनरीक्षित निर्देश जारी करे गे हावयं। वो समय जारी परिपत्र म निर्देशित करे गे हावय के अनुकम्पा नियुक्ति सोज भरती के तृतीय श्रेणी के पद म संवर्ग म स्वीकृत कुल पद के दस प्रतिशत ले जादा नइ करे जाही।

सामान्य प्रशासन विभाग डहर ले आज जारी परिपत्र म केहे गे हावय के अभी के बेरा म शासन के संज्ञान म आये हावय के तृतीय श्रेणी के सोज भरती के पद म अनुकम्पा नियुक्ति के खातिर दस प्रतिशत पद के सीमा-बंधन होए के सेती कुछ विभाग अउ उंकर अधीनस्थ कार्यालय म अनुकम्पा नियुक्ति के खातिर खाली पद उपलब्ध नइ होए के सेती अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण लंबित हावयं। अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित प्रकरण के निराकरण के दृष्टि ले राज्य शासन डहर ले पहिली म प्रावधानित दस प्रतिशत पद के सीमा-बंधन ल 31 मई 2022 तक के खातिर शिथिल करे गे हावय।

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