अंजोर.धमतरी 06 मई 2021। कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम अउ रोकथाम के खातिर कलेक्टर अउ जिला दण्डाधिकारी ह जिला म धारा 144 लागू करे अउ लॉकडाउन के आदेश जारी करे हावय। इही क्रम म ओमन जिला के शासकीय उचित मूल्य के दुकान के समय म आंशिक परिवर्तन करे के आदेश जारी करे हावय, जेकर तहत बिहनिया नौ बजे ले संझा पांच बजे तक पीडीएस सेंटर खुले रइही। आदेश के मुताबिक अब जिला के पीडीएस सेंटर बिहनिया नौ बजे ले दोपहर एक बजे तक अउ दोपहर दू बजे ले पांच बजे तक खुले रइही, जबकि दोपहर एक ले जेन बजे के बीच भोजन के अवकाश रइही।
ओमन सबो उचित मूल्य दुकान के संचालक ल संचालन के बखत कोरोना संक्रमण ले बचाव के खातिर मास्क, दू गज के दूरी, सैनिटाइजर अउ फेस शील्ड के उपयोग अनिवार्यतः करे के निर्देश दे हावयं। ये सुरक्षा उपाय के व्यय संबंधित संचालनकर्ता एजेंसी या संस्था के डहर ले वहन करे जाही। संग ही ये भी आदेशित करे गे हावय के रविवार 09 मई के जिला के पूरा लॉकडाउन के बखत पीडीएस सेंटर के बंद रखे जाए अउ ए बाबत् उपभोक्ता ल पहिली ले सूचित करके दे जाए। कलेक्टर अउ जिला दण्डाधिकारी डहर ले ये भी केहे गे हावय के शासकीय उचित मूल्य के दुकान म संशोधित समय-सीमा के कड़ाई ले पालन करें अउ उपस्थित सबो उपभोक्ता ल टीका लगवाने के खातिर जागरूक करें।
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