उत्तर बस्तर कांकेर म व्यवसाय अउ आन गतिविधी ल रियायत 15 जून तक

अंजोर
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अंजोर.कांकेर, 31 मई 2021। कलेक्टर अउ जिला दण्डाधिकारी चन्दन कुमार डहर ले जिला म व्यवसायिक प्रतिष्ठान अउ आन गतिविधी के दे गे रियायत ल 01 जून ले बढ़ा के 15 जून 2021 कर दे गे हावय। प्रतिबंधित गतिविधी ल बखत भी 01 जून ले बढ़ाके 15 जून तक कर दे गे हावय। जिला म 15 जून तक संझा 06 बजे ले बिहनिया 06 बजे तक नाईट कफर्यू लागू रइही अउ सबोच रविवार के (मेडिकल, पैथालॉजी, लैब, पेट्रोल पंप, दुग्ध, पेट शॉप, न्यूज पेपर वितरण अउ पेयजल वितरण के छोड़कर) पूरा लॉकडाउन रइही।

रियायत दे सबो प्रतिष्ठान संचालक मनला कोविड-19 गाईड लाईन के पालन अनिवार्य होही। जिला उत्तिर बस्तर कांकेर ले कोनो भी क्षेत्र ले माइक्रो कन्टेन्मेन्ट जोन घोषित होए के स्थिति म रियायत लागू नइ होही अउ सबो गतिविधी प्रतिबंधित रइही। ये बखत म अनावश्यक भ्रमण पूरा प्रतिबंधित होही अउ उल्लंघन के दशा म वैधानिक कार्यवाही करे जाही। कलेक्टर अउ जिला दण्डाधिकारी डहर ले पहिली म आदेश के बांचे कंडिका यथावत् रइही। ए आदेश के उल्लंघन कइया मनखे अउ प्रतिष्ठान म भारतीय दण्ड संहिता 1860 के धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के धारा 51-60 अउ आन सुसंगत विधि मुताबिक कड़ा कार्यवाही करे जाही। ये आदेश तुरते प्रभावशील हो गे अउ 15 जून 2021 तक लागू रइही।   

जानबा हावय के कोविड-19 पॉजीटिव प्रकरण के संख्या म सरलग बड़वार होए के सेती उपजे परिस्थिति ल देखत कलेक्टर अउ जिला दण्डाधिकारी चन्दन कुमार डहर ले सरी जिला उत्तर बस्तर कांकेर ल कन्टेमेंट जोन घोषित करे गिस अउ कोरोना के धनात्मक मरीज मन म कमी अउ संक्रमण दर म तुलनात्मक कमी के सेती जिला म आर्थिक गतिविधी ल देखत व्यवसायिक अउ आन गतिविधी म छूट के संग संशोधित आदेश प्रसारित करे गिस। आज जारी आदेश के मुताबिक व्यवसायिक प्रतिष्ठान अउ आन गतिविधी के खातिर दे गे रियायत ल बढ़ाके 15 जून कर दे गे हावय।

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