अंजोर.कवर्धा, 02 मई 2021। छोटे उमर के बिहाव कुरीति ल समाज ले समूल खतम करे प्रशासन जबर उदीम करत हावय। महिला अउ बाल विकास विभाग के जिला मुख्यालय ले दूरस्थ वनांचल गांव मुड़वाही म नाबालिग भाई-बहन के शादी आयोजन करे के सूचना मिलते ही जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला अउ बाल विकास विभाग के निर्देशन म महिला अउ बाल विकास विभाग जिला बाल संरक्षण इकाई, पुलिस विभाग, महिला सेल, गांव पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति के अध्यक्ष सदस्य सरपंच सचिव, पंच आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मितानीन अउ कोटवार के टीम के संग संयुक्त रूप ले नाबालिक के घर जाके जानकारी लिस। जेमा बालक के बिहाव गांव के ही बालिका ले अउ बालिका के बिहाव तिर म के गांव के बालक ले तय होए हावय, जेकर शादी के आयोजन करे जात रिहिन। टीम डहर ले बालिका अउ बालक के शैक्षणिक अंकसूची अउ उमर संबंधी प्रमाण पत्र के सूक्ष्म परीक्षण करे गिस जेकर मुताबिक बालिका के उमर 17 साल अउ बालक के उमर 20 साल पाया गिस जेन बाल बिहाव प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत् बिहाव योग्य नइ हावय।
महिला सेल थाना प्रभारी श्रीमती रमा कोष्टी ह मउका म उपस्थित लोगन ल महिला अउ बच्च के अधिकार अउ संरक्षण बने कानून नियम के संग बाल बिहाव ले होए वाले शाररिक मानसिक स्वास्थ्य म दुष्प्रभाव के जानकारी दिस। अउ बताइन के 21 साल ले कम उमर के लड़का अउ 18 साल ले कम उमर के लड़की के बिहाव के ए अधिनियम के तहत प्रतिबंधित करे गे हावय अउ कोनो मनखे जेन बाल बिहाव करवात हावय, करत हावय या मदद करत हावय, ओला 2 साल के कठोर कारावास या जुर्माना 1 लाख रूपिया तक हो सकत हावय या दोनो ले दण्डित करे जा सकत हावय इही सेती येकर ले बचे।
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