अंजोर.रायपुर, 01 जून 2021। कलेक्टर अउ जिला दंडाधिकारी कोति ले अनलॉक रायपुर बर नवा नियम जारी कर दे गे हावय। ये मुताबिक दुकान, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट/सुपर बाजार, फल अउ सब्जी मंडी/बाजार, अनाज मंडी, शो-रुम, क्लब, मदिरा दुकान, ठेला, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क, जिम उक रविवार ल छोड़के आन दिन संझा 6 बजे तक खोले जाही। अउ होटल, रेस्टोरेंट, क्लब अउ बार रात 10 बजे तक खुलही। रविवार के लॉक डाउन जारी रइही। मास्क अउ फिजिकल डिस्टेंसिंग के कड़ाई ले पालन अनिवार्य होही। कोनो दुकान/मॉल/हॉल म फिजिकल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन करत भीड़-भाड पाये म उल्लंघन करे के नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करत अउ 30 दिवस बर दुकान ल सील करे के कार्यवाही करे जाही। येकर संग ही भारतीय दण्ड संहिता, 1880 के धारा 188 अउ आन सुसंगत विधान के अधीन आपराधिक प्रकरण दर्ज कराये जाही।
फल अउ सब्जी, अनाज अउ दारू भट्ठी 6 बजे तक लेकिन रेस्टोरेंट अउ बार रात 10 बजे तक खुलही... पढ़व कलेक्टर के नवा आदेश अंजोर म
जून 01, 2021
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