अंजोर.रायपुर, 18 जून 2021। राज्य शासन के पंचायत अउ ग्रामीण विकास विभाग डहर ले मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के ले शिकायत के स्वतंत्र अउ निष्पक्ष जाँच अउ सुनवाई के खातिर 14 नवा लोकपाल के नियुक्ति करे गिस। ये 14 लोकपाल के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार म 23 जिला ल शामिल करे गे हावय। नव नियुक्त लोकपाल डहर ले संबंधित जिला मुख्यालय म पदभार ग्रहण करे हावय। पंचायत अउ ग्रामीण विकास विभाग डहर ले जारी नियुक्ति आदेश के मुताबिक ये लोकपालो के नियुक्ति दू साल के बखत के खातिर करे गिस हावय। अच्छा कार्य-प्रदर्शन के आधार पर, दू बार एक-एक साल के खातिर बढ़ाये जा सकत हावय या 68 साल के उमर करे तक, जेन भी पहिली हो, के खातिर लागू होही।
पंचायत अउ ग्रामीण विकास विभाग डहर ले रायपुर अउ बलौदाबाजार-भाटापारा जिला के खातिर सुनील राय, सरगुजा अउ सूरजपुर के खातिर मोहम्मद परवेज खान, बस्तर अउ कोंडागांव के खातिर रमेश कुमार राजपूत, बिलासपुर, मुंगेली अउ गोरेला-पेंड्रा-मरवाही के खातिर सुरेश सोनी, धमतरी अउ गरियाबंद के खातिर घना राम साहू, दुर्ग अउ बालोद के खातिर सुश्री मीना चंदेल, कांकेर अउ नारायणपुर के खातिर अजय कुमार शर्मा अउ कबीरधाम अउ बेमेतरा के खातिर संजय श्रीवास्तव के लोकपाल नियुक्त करिन गे हावय। श्रीमती रविजा सिंह के जांजगीर-चांपा, श्रीमती कल्पना पाण्डेय के कोरबा, लाल बहादुर राठौर के रायगढ़, राजू देवांगन के महासमुंद, राणा प्रताप सिंह के जशपुर अउ केदारनाथ यादव के बलरामपुर-रामानुजगंज जिला के खातिर लोकपाल नियुक्त करे गे हावय।
ये शिकायत करे जा सकत हावयं लोकपाल ले
केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय डहर ले मनरेगा के ले जारी लोकपाल के निर्देश (Instructions on Ombudsman) के मुताबिक कोनो भी नागरिक मनरेगा के क्रियान्वयन म कमी के आरोप लगात ग्राम सभा के बइठक अउ उंकर कार्यवाही विवरण के संधारण, परिवार के पंजीकरण अउ जॉब कारड जारी करना, जॉब कारड के अभिरक्षा (कस्टडी), काम के मांग, काम के मांग के आवेदन प्रस्तुत करे के सापेक्ष दिनांकित पावती रसीद जारी करना, मजदूरी के भुगतान, बेरोजगारी भत्ता के भुगतान, विलंबित मजदूरी भुगतान के खातिर मुआवजा के भुगतान, लिंग के आधार म भेदभाव, कार्यस्थल म सुविधा, काम के मापन, बुता के गुणवत्ता, श्रम विस्थापन मशीन के उपयोग, ठेकेदार ल लगाना, बैंक या डाकघर म खाता के संचालन, शिकायत के पंजीकरण अउ निपटारा, मस्टर रोल के सत्यापन, दस्तावेज के सत्यापन, निधी के उपयोग, निधी के मुक्ति (रिलीज), सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम ले आगू लाये गे कोनो कपटपूर्ण गतिविधि, रिकार्ड के रखरखाव अउ संधारण अउ मनरेगा के अधिनियम या अनुसूची म सुनिश्चित कोनो पात्रता ले वंचित करे जइसे एक या एक ले जादा विषय म अपन शिकायत योजना के तहत कार्यरत लोकपाल ले कर सकत हावय।
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