अंजोर.धमतरी, 29 जून 2021। जिला म कोविड 19 के प्रकरण म सरलग होत कमी के सेती कलेक्टर ह सार्वजनिक गतिविधी म लगे प्रतिबंध म छूट दीस। ओमन जिला के सबो पार्क, पर्यटन स्थल, कोचिंग/ट्यूशन संस्थान ल सामाजिक दूरी के पालन करत खोले के अनुमति दे हावय। इही रकम ले सामाजिक दूरी, मास्क पहनना, हावयण्ड सैनिटाइजेशन उककोविड 19 प्रोटोकॉल के पूरा रकम ले पालन करत, जिला के सबो सिनेमा हॉल, थिएटर खोले के अनुमति दे गे हावय।
बिहाव घर, हॉटल या मैरिज हॉल म कोविड 19 प्रोटोकॉल के कड़ाई ले पालन के शर्त म आयोजित करे के अनुमति होही। आयोजन म शामिल होवइया मनखे मन के अधिकतम संख्या 50 रइही। हॉटल/मैरिज हॉल म कोनो एक आयोजन के बखत सबो पक्ष ल मिलाके मैरिज हॉल के क्षमता के 50 प्रतिशत के सीमा के अधीन अधिकतम 50 प्रतिशत मनखे ही शामिल हो सकही। येकर सूची मैरिज हॉल संचालक डहर ले संधारित करे जाही। आयोजन के बखत मास्क पहनना अउ फिजिकल डिस्टेंसिंग के कड़ाई ले पालन करना अनिवार्य हावय। इही रकम ले अंत्येष्टी, दशगात्र उकमृत्यु संबंधी कार्यक्रम म शामिल होवइया मनखे मन के अधिकतम संख्या 30 रइही। जानबा होवय के दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के धारा 144 लागू रइही अउ 12 जून 2021 के बांचे शर्ते पहिली सहिक लागू रइही।
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