अंजोर.रायपुर, 16 जून 2021। कलेक्टर अउ जिला दण्डाधिकारी सौरभ कुमार ह जारी दिशा-निर्देश म रायपुर जिला के सामाजिक कार्यक्रम के बखत धुमाल/ग्रास बैण्ड अउ बैंड पार्टी बजाये के सशर्त अनुमति दे हावय। येमा धुमाल/ब्रास बैण्ड अउ बैंड पार्टी बजइया के कुल संख्या 10 लोगन ले जादा नइ होही। धुमाल/ब्रास बैण्ड अउ बैंड पार्टी म केवल बैण्ड के बजाये के अनुमति होही। साउण्ड बॉक्स जेकर पी.एम.पी.ओ. 200 वॉट ले जादा नइ हो ल ही बजाये की अनुमति होही।
धुमाल/ब्रास बैण्ड अउ बैंड पार्टी कोनो भी सार्वजनिक रोड म नइ बजाये जाही। केवल कार्यक्रम के नियत ठऊर म बजाये के अनुमति अधिकतम समय रात 10.00 बजे तक के खातिर मान्य होही। जेन क्षेत्र म धुमाल/ब्रास बैंण्ड अउ बैंड पार्टी बजाया जाना हावय, उंकर पहिली वो क्षेत्र के थाना प्रभारी के पहिली सूचना देना होही।
धुमाल/ब्रास बैण्ड अउ बैंड पार्टी बजात समय ओमा सामिल होए वाला सबो मनखे मन के भारत सरकार/राज्य शासन डहर ले कोरोना वायरस के रोकथाम अउ रोकथाम बर जारी सबो निर्देश के पालन करे जाना होही। यदि ये शर्तो के उल्लघन करे पाये जात हावय, त सरी जिम्मेदारी धुमाल बास बैण्ड अउ बैंड पार्टी के प्रबंधक की होही अउ भारतीय दण्ड संहिता 1860 के धारा 188 अउ आन सुसंगत विधि मुताबिक कड़ा कार्यवाही करे जाही।
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