अंजोर.रायपुर, 27 जुलाई। मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) कार्मिक के सेवाकाल के बखत मउत होए म उंकर आश्रित ल एक लाख रूपिया के अनुकम्पा अनुदान दे जाही। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय डहर ले जारी मनरेगा संचालन मार्गदर्शिका (MGNREGA Operational Guidelines-2013) म दे गे निर्देश अउ छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग डहर ले साल 2019 म जारी परिपत्र के मुताबिक महात्मा गांधी नरेगा ले कार्यरत अइसे दिवंगत दैनिक वेतन भोगी या सोज भरती ले संविदा म नियुक्त कर्मचारी (सेवानिवृत्त कर्मचारी मन के छोड़के) जेकर सरलग दू साल के सेवा पूरा हो चुके हो, उंकर आश्रित परिवार के नामांकित सदस्य ल एकमुश्त रकम एक लाख रूपिया ‘अनुकम्पा अनुदान’ के रूप म दे जाये के प्रावधान हावय।
मनरेगा आयुक्त डहर ले जारी परिपत्र म केहे हावय के ये निर्देश के परिपालन म मनरेगा के ले नियुक्त अउ दू साल के सेवा पूरा कर चुके कर्मी के मृत्यु होए म उंकर आश्रित परिवार के नामांकित सदस्य ल योजना के प्रशासनिक मद ले अनुकम्पा अनुदान के रूप म एक लाख रूपिया के एकमुश्त रकम के भुगतान करे जा सकत हावय।
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