अंजोर.रायपुर, 24 जुलाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश म छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अउ आन पिछड़ा वर्ग के झूठा, फर्जी या गलत प्रमाण-पत्र के आधार म नियुक्ति पाये हावय ओमन ला शासकीय सेवा ले तुरते निकाले के खातिर सबो विभाग के नाम परिपत्र जारी करे हावय। हाल ही म सबो आदिवासी समाज के प्रतिनिधि मन ह मुख्यमंत्री श्री बघेल ले मुलाकात के बखत ए मुद्दे तनि उंकर धियान आकर्षित करत कार्यवाही के अरजी करे रिहिस। उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा ले भी आज इही मुद्दा म सबो आदिवासी समाज के प्रतिनिधि मन ह गोठबात करिन।
सामान्य प्रशासन विभाग डहर ले शासन के सबो विभाग, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल बिलासपुर के अध्यक्ष, सबो संभागीय आयुक्त, सबो विभागाध्यक्ष, सबो जिला कलेक्टर, जिला पंचायत मन के सबो मुख्य कार्यपालन अधिकारी मन के नाम आज 24 जुलाई 2021 के जारी करे गे परिपत्र म किहिन गे के मुख्यमंत्री डहर ले दे गे निर्देश के अनुपालन म विभाग ले संबंधित अइसे प्रकरण जेकर जाति प्रमाण, जाति प्रमाण-पत्र छानबीन समिति डहर ले फर्जी या गलत पाए गे हावयं, ओला तुरते सेवा अउ जरूरी पद ले अलग करे जाए। अइसे सरी प्रकरण म महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ के माध्यम ले लघियात सुनवाई करे के खातिर उच्च न्यायालय ले अरजी करे जाए अउ अइसे प्रकरण जेमे न्यायालय ले स्थगन आदेश मिले नइ हावय, ओला तुरते सेवा ले बर्खास्त करे जाए।
परिपत्र म किहिन के सेवा समाप्ति के आदेश जारी करे के पहिली प्रशासकीय विभाग डहर ले छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय म कैविएट दायर करे जाए। जेन प्रकरण म न्यायालय के स्थगन मिले हो, ओमा सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के मुताबिक विधि विभाग डहर ले समीक्षा करे जाए अउ प्रशासकीय विभाग डहर ले स्थगन खतम करे के कार्यवाही तत्परतापूर्वक करे जाए। सामान्य प्रशासन विभाग ह संबंधित फर्जी या गलत जाति प्रमाण-पत्र धारक मन के विरुद्ध करे गे कार्यवाही के जानकारी 07 दिन के भीतर स्वयं अउ आदिम जाति अउ अनुसूचित जाति विकास विभाग ल अनिवार्य रूप ले उपलब्ध कराये ल किहिन हावय।
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