अंजोर.रायपुर, 20 जुलाई। छत्तीसगढ़ शासन डहर ले अनुसूचित जाति, जन जाति अउ पिछड़ा वर्ग के लोगन के जाति प्रमाण पत्र (सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र) जारी करे के प्रक्रिया के सरलीकरण करे गे हावय। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग डहर ले राज्य के सबो जिला के कलेक्टर मन ल पत्र जारी करके निर्देश दे गे हावयं के छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अउ आन पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण के विनियमन) नियम 2013 के प्रावधान के तहत जिहां जाति ल प्रमाणित करे बर कोनो दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध नइ होही त गांव सभा डहर ले आवेदक के जाति के संबंध म पारित संकल्प ल मान्य करत जाति प्रमाण पत्र जारी करे जाही। इही रकम ले नगर पंचायत या नगरपालिका परिषद या सामान्य सभा डहर ले करे गे उद्घोषणा ल जाति अउ मूल निवासी के सम्बंध म साक्ष्य के रूप म मान्य करत निमयानुसार सक्षम प्राधिकरी डहर ले जाति प्रमाण पत्र जारी करे जाही।
जाति प्रमाण पत्र पाना होही अब अऊ सरल, गांव सभा के संकल्प अउ नगरीय निकाय के उद्घोषणा ल माने जाही साक्ष्य
जुलाई 20, 2021
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सामान्य प्रशासन विभाग डहर ले जारी पत्र के मुताबिक कलेक्टर मन ल निर्देश दे गे हावयं के वो अपन अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारी मनला निर्देशित करें के राज्य शासन डहर ले जाति प्रमाण पत्र जारी करे के सम्बंध म दे गे निर्देश के कड़ाई ले पालन करें अउ प्रावधानो के तहत नियमानुसर (सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र) जाति प्रमाण पत्र जारी करे।
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