अंजोर.मुंगेली 4 अगस्त। मुंगेली जिला के श्रम पदाधिकारी कोति ले मिले आरो के मुताबिक भारत सरकार ह मार्च 2017 म मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 म मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम 2017 के माध्यम ले मातृत्व अवकाश के 12 सप्ताह ले बढ़ाके 26 सप्ताह कर दे हावय। जेकर लाभ शासकीय अउ अशासकीय संस्थान, कारखान म कार्यरत मजदूर अउ कर्मचारी मन मिलही। ओमन अवकाश संशोधन के पालन सबो कारखाना संस्थान म करे जाये के खातिर किहिन हावय। अवकाश संशोधन के पालन नइ करे जाये के स्थिति म दण्ड या जुर्माना के प्रावधान तको हावय।
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