अंजोर.रायपुर 06 सितम्बर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के दिशा-निर्देश के मुताबिक अवइया 11 सितम्बर 2021 के सरी देश म लोक अदालत के आयोजन एक संग करे जात हावय। कलेक्टर ह ए संबंध म जिला के सबो आयुक्त नगर निगम, पुलिस अधीक्षक, मुख्य अभियंता सी.एस.ई.बी, जिला आबकारी अधिकारी रायपुर, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, प्रभारी अधिकारी भू अर्जन, भाडा रोकथाम अधिकारी, मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग, सहायक श्रमायुक्त, सबो अनुविभागीय अधिकारी अउ सबो तहसीलदार ल ए लोक अदालत के समक्ष उंकर विभाग ले संबंधित प्रस्तुत करे जाये योग्य लंबित प्रकरण के सूची तुरते उपलब्ध कराये के निर्देश दे हावय।
इही रकम ले ओमन विभाग ले संबंधित कोनो अतिरिक्त बिन्दु हो त ओला भी प्रस्तुत करे ल किहिन हावय। ओमन ए लोक अदालत म वाटर टैक्स, म्युनिसिपल लॉ मैटर्स, लैंड एक्युजेशन केसेस, डिजास्टर कंपनसेशन केसेस, एक्साइज मैटर्स रेंट कंट्रोल केसेस, ट्रैफिक चालान केसेस, लेबर डिस्प्यूट्स, इलेक्ट्रीसिटी डिस्प्यूट्स प्रकरण के प्रस्तुत करे ल किहिन। जानबा होवय के यदि कोनो पक्षकार के मामला राजीनामा योग्य हावय अउ वो ह आयोजित ए लोक अदालत के लाभ लेना चाहता हावय त वो ह जल्दीउ ले जल्दीज स्वयं या अपन अधिवक्ता के माध्यम ले मामला के राजीनामा बर आयोजित 11 सितम्बर के लोक अदालत म रखे बर संबंधित न्यायालय ले अरजी कर सकत हावय। ए संबंध म जादा जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायपुर ले जा सकत हावय। लंबित प्रकरण म कमी लाने अउ प्रभावित पक्षकार ल लघियात अउ सुलभ न्याय दे के दिशा म नेशनल लोक अदालत एक प्रभावशाली कदम अउ शीघ्र, सुलभ अउ सस्ता न्याय मिले के अच्छा माध्यम हावय।
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