अंजोर.रायपुर 12 जनवरी। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग डहर ले त्रिस्तरीय पंचायत मनके आम-उप निर्वाचन 20 जनवरी 2022 के मतदान तिथि नियत करे हावय। मतदान के तारीख ले 2 दिन पहिली ले लेके मतदान तिथि तक शराब दुकान बंद रखे के निर्देश दे गे हावयं। मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर ले ए आशय के चिट्ठी वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग डहर ले राज्य के सबो कलेक्टर मनला जारी करके दे गे हावय।
वाणिज्यिक कर विभाग डहर ले जारी चिट्ठी म किहिन हावय के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के धारा 135 ग म निहित प्रावधान के मुताबिक मतदान क्षेत्र म कोनो निर्वाचन के खातिर मतदान खतम होए के नियत समय के संग खतम होए वाला 48 घंटा के बखत वो मतदान क्षेत्र के भीतर कोनो होटल, भोजनालय, पाठशाला दुकान म या कोनो आन लोक या प्राइवेट ठऊर मन म कोनो भी स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर या वइसेन ही प्रकृति के आन पदार्थ न त बेचे जाही, न दे जाही अउ न बांटे जाही।
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