अंजोर.रायपुर, 23 फरवरी। छत्तीसगढ़ राज्य म शिक्षा विभाग ले संचालित प्राथमिक अउ पहिली माध्यमिक स्कूल म पढ़त कक्षा पहिली ले आठवीं तक के पढ़ईया मन के खातिर शिक्षा के अधिकार अधिनियम ले फोकट म शिक्षा के प्रावधान लागू होए के सेती कोनो रकम के शुल्क नइ ले जात हावय।
शिक्षा विभाग ले मिले जानकारी के मुताबिक केवल सरकारी हाईस्कूल अउ हायर सेकेण्डरी स्कूल म पढ़ने वाला कक्षा 9वीं ले 12वीं तक के पढ़ईया मन ले आने-आने मद म शासन डहर ले करार रकम स्कूल म आने-आने गतिविधी के संचालन के खातिर ले जात हावय। ये फीस अविभाजित मध्यप्रदेश के समय ले ले जात हावय, जेन स्कूल संचालन के गतिविधी म सहयोगात्मक सहयोग के रूप म हावय। कक्षा 9वीं ले 12वीं तक के लइका ले शैक्षणिक शुल्क नइ ले जात हावय, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल शासन के बिसेस योजना के तहत सुरू करे गे हावयं। जेकर ले एमे फीस के छूट बिसेस तौर म प्रदाय करे गे हावय।
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