कोविड-19 मुआवजा प्रावधान |
अंजोर.सूरजपुर,17 फरवरी। अशोक कुमार साहू, जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, के मार्गदर्शन अउ निर्देश म पैरालीगल वालेंटियर्स डहर ले बताइन गे के कोविड-19 ले कोनो मनखे के मृत्यु के दशा म घर वाला ल 50 हजार रूपिया बतौर मुआवजा प्रदाय करे जाये बर निर्देश जारी करे गे हावयं। मुआवजा के मांग मृतक के निकटतम नातेदार डहर ले करे जा सकत हावय।
मृत्यु के कोविड के सेती होना माना जाही जब कोनो मनखे के मृत्यु कोविड पॉजीटिव (आरटीपीसीआर, मौलिक्यूलर टेस्ट, आर.ए.टी. या अस्पताल म चिकित्सीय रूप ले करार मापदण्ड के अनुसार, इनपेशेन्ट फेसिलिटी म इलाज करत डॉक्टर के अनुसार) पाए जाये के 30 दिन के भीतर अस्पताल म या बाहर, आन फेसिलिटी म हो जाये म माने जाही या अइसे मनखे जेन 30 दिन ले जादा सरलग भरती रिहिन हो अउ उंकर अस्पताल म भरती होए के बखत या इन-पेशेंट फेसिलिटी म होए के बखत या बाद म मृत्यु हो गे हो या कोविङ-19 ले संबंधित अइसे मामला जेकर निर्धारण नइ करिन अउ उंकर मृत्यु अस्पताल या घर म होत हावय अउ अइसे दशा म जिहां रजिस्ट्रिंग अर्थाटी के मृत्यु के सेती दर्शाते होए मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करे गे हो। यदि निकटतम सदस्य उपरोक्तानुसार वर्णित मानदण्ड म आवत होही त मृत्यु प्रमाण पत्र म कॉज ऑफ डेथ आधार नइ होही। तव निकटतम सदस्य मुआवजा रकम पाये करे के हकदार होही।
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