अंजोर.रायपुर, 18 फरवरी। जिला रायपुर म चिटफंड निवेशक के हित के संरक्षण के खातिर छत्तीसगढ़ निक्षेप के हित के संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रावधान के तहत आने-आने तहसील म 5 अगस्त ले 20 अगस्त 2021 तक आवेदन करे गे रिहिस। जिला प्रशासन रायपुर डहर ले आवेदन के अवलोकन करे के बाद ये पाये गे हावय के आवेदन म आने-आने रकम ले के जानकारी के अभाव हावय, आवेदन अपूर्ण हावय अउ जरूरी दस्तावेज संलग्न नइ हावय, विशेषकर रसीद के कमी हावय। निवेशक ले वेब लिंक के माध्यम ले जानकारी दे अउ दस्तावेज अपलोड करे ल किहिन हावय।
जिला प्रशासन रायपुर डहर ले देवयानी कंपनी के निवेशक के कुछ रकम उंकर निवेशक म बाटे जाना हावय फेर जानकारी साफ नइ होए के सेती अउ अपूर्ण होए के सेती एक वेब लिंक https://niveshaknyay.com तइयार करे गे हावय। ए लिंक म निवेशक ल जेन जानकारी भरना हावय वो ह ए रकम ले हावय - प्रथम पेज म निवेशक के पूरा नाम भरना हावय अउ अपन वो ह मोबाईल नंबर भरना हावय जेन संबंधित तहसील कार्यालय म आवेदन करत समय भरे रिहिस। येकर बाद निवेशक के पूरा पता अउ जिला भरना हावय। येकर बाद जमा करे गे कुल रकम के जानकारी अउ जमा करे गे रकम के जतका भी रसीद हावय, उन सबके एक पीडीएफ फाइल बना करके अपलोड करना हावय। येकर बाद निवेश करे गे रकम के कुल मैच्योरिटी परिपक्वता रकम जेकर बॉन्ड पाये हावय वो भरना हावय अउ बॉन्ड के कॉपी के पीडीएफ फाइल अपलोड करना हावय।
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