अंजोर.रायपुर,01 फ़रवरी। पिछड़ा वर्ग के लोगन ल उद्यमिता म बढ़ावा दे बर छत्तीसगढ़ राज्य के औद्योगिक नीति 2019-24 म संशोधन के प्रारूप के अनुमोदन करिन। जेकर तहत पिछड़ा वर्ग के नागरिक के खातिर औद्योगिक क्षेत्र म 10 परतिसत भूखण्ड आरक्षित करे जाही जेकर भू-प्रीमियम दर के 10 परतिसत दर अउ एक परतिसत भू-भाटक के दर म उपलब्ध कराए जाही।
राज्य म धान उपार्जन बर बड़ी मात्रा म जूट बैग के जरूरत लके देखत राज्य के औद्योगिक नीति 2019-24 के ले ‘‘जूट बैग बनाये प्रोजेक्ट‘‘ बर बिसेस निवेश प्रोत्साहन पैकेज दे के फइसला लिस गे।
कौशल्या मातृत्व योजना के तहत सामाजिक आर्थिक जनगणना म पात्र हितग्राही मन के द्वितीय संतान नोनी के जनम म 5 हजार रूपिया के एकमुश्त मदद रकम दे बर पात्र हितग्राही मन के निर्धारण अउ योजना क्रियान्वयन के अनुमति दे गिस।
बैठक म फइसला लिस के - पांचवी अनुसूची के तहत बस्तर अउ सरगुजा संभाग के जिला स्तरीय अउ संभाग स्तरीय तृतीय अउ चतुर्थ श्रेणी के पद म उद्भूत खाली म भरती बर ये संभाग के मात्र स्थानीय निवासी ही पात्र होही, जेन दिनांक 31 दिसंबर 2023 के कालावधि के खातिर सरलग रइही।
छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन अउ राजीव युवा मितान क्लब योजना के वित्तीय पोषण के खातिर उपकर रकम खातिर जाये के फइसला लिस। जेकर तहत खाली भूमि के अउ कृषि के प्रयोजन भूमि के अंतरण म जेन विक्रय, दान के रूप म या 30 साल या ओकर ले जादा बखत के पट्टे के रूप म या भोग बंधक के रूप म लिस, उपकर के रकम भारित होही।
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