tree cutting rules in chhattisgarh |
अंजोर.रायपुर, 23 फरवरी। मुख्यमंत्री के घोसना के मुताबिक स्वयं के भूमि म पेड़ के कटाई के नियम सरल कर दे गे हावयं। येकर ले भू-स्वामि ल पेड़ के कटाई के खातिर भटकना नइ पड़ही। शासन डहर ले पेड़ के कटाई ले संबंधित आवेदन म कटाई के अनुमति दे के खातिर समय-सीमा तको करार कर दीस हावय। सरलीकृत नियम के मुताबिक स्वयं के भूमि म रोपित करे गे पेड़ के कटाई के खातिर भू-स्वामी के एसडीएम के केवल सूचना देनी होही। इही रकम ले यदि पेड़ प्राकृतिक रूप ले उगे होए के स्थिति म अइसे पेड़ के कटाई के खातिर भू-स्वामी ल एसडीएम ले लिखित अनुमति लेना होही।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घोसना म राजस्व विभाग डहर ले लघियात अमल करत पेड़ के कटाई के नियम ल सरल बनाये गे हावय। ये सरलीकृत नियम के पेड़ कटाई नियम 2022 के नाम ले राजपत्र म प्रकाशन तको करा दे गे हावय। ए नियम के तहत भू-स्वामी अपन खाता म प्राकृतिक रूप ले उगे पेड़ के कटाई बर करार प्रारूप म एसडीएम के आवेदन देंही। येकर पाछु एसडीएम के निर्देश म राजस्व अउ वन विभाग के अमले के संयुक्त रूप ले निरीक्षण करे जाही। निरीक्षण प्रतिवेदन 30 बुता दिन के भीतर एसडीएम के प्रस्तुत करे जाही।
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