अंजोर.नई दिल्ली, आने वाला दिन म राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के वायु गुणवत्ता अउ खराब होए के आशंका हावय। मौसम संबंधी प्रतिकूल परिस्थिति ल देखत, एनसीआर अउ आसपास के क्षेत्र के खातिर वायु गुणवत्ता आयोग (सीएक्यूएम) के उप-समिति ह आज ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के तहत कार्रवाई करे के खातिर एक आपात बइठक करिस। ए बखत दिल्ली-एनसीआर म प्रदूषण के देखत तेज अउ अति जरूरी कदमों म गोठबात के गे। गतिशील मॉडल अउ मौसम संबंधी पूर्वानुमान के अनुसार, दिल्ली म समग्र वायु गुणवत्ता 3 नवंबर 2022 ले 5 नवंबर 2022 तक 'गंभीर/गंभीर+' श्रेणी म बने रह सकत हावय।
बइठक के बखत आयोग ह समग्र वायु गुणवत्ता मानक के बड़का समीक्षा करत पाये के धीमी गति ले हवा चले अउ खेत म फसल जलाये के बढ़त मामला के सेती ग्रैप के चौथे चरण- 'गंभीर+ वायु गुणवत्ता (दिल्ली एक्यूआई>450)' के तुरते प्रभाव ले लागू करे जरूरी होगे हावय। एनसीआर के हवा के अउ खराब होए ले बचाये के खातिर ये प्रदूषण रोधी एहतियाती कदम हावय।
ये ग्रैप के चरण 1, चरण 2, चरण 3 के तहत लगे प्रतिबंध के अकताहा हावय। चौथे चरण यानी 'गंभीर+' वायु गुणवत्ता के स्थिति म दिल्ली म वाणिज्यिक ट्रक के प्रवेश, दिल्ली के भीतर डीजल वाला वाणिज्यिक गाड़ी अउ गैर-बीएस VI यात्री वैन, एलएमवी उक म पाबंदी लग गे हावय। ग्रैप के तहत उपाय के लागू करे के खातिर जिम्मेदार आने-आने एजेंसिय अउ एनसीआर के प्रदूषण रोकथाम बोर्डों (पीसीबी) अउ डीपीसीसी ले ए बखत म जीआरएपी के चौथे चरण के कड़ाई ले लागू करे सुनिश्चित करे ल किहिन हावय।
येकर अलावा, सीएक्यूएम ह एनसीआर के नागरिक ले जीआरएपी के लागू करे म सहयोग करे अउ सिटीजन चार्टर म दे गे कदमों के पालन करे के अपील के हावय। नागरिक के सलाह दीस गे हावय:
- बच्चे, बुजुर्ग अउ सांस, हिरदे अउ आन जुन्ना गंभीर बीमारी वाला लोगन बाहरी गतिविधी ले बचें अउ जतका हो सके घर के अंदर रहव।
पहिली, आन अउ तीसरा चरण के कदम के अलावा पूरा एनसीआर म आज ले ग्रैप के चौथा चरण लागू होगे हावय। येकर 8 सूत्रीय बुता योजना म सामिल उपाय के आने-आने एजेंसी अउ एनसीआर के प्रदूषण रोकथाम बोर्डों अउ डीपीसीसी डहर ले सख्ती ले पालन करिन जाना हावय।
ये उपाय हावयं:
- जरूरी सामान/आवश्यक सेवा वाला अउ सबो सीएनजी/इलेक्ट्रिक ट्रकों के छोड़कर बाकी सबो ट्रक प्रवेश म रोक
- जरूरी सामान/आवश्यक सेवा के आपूर्ति ले जुड़े गाड़ी के छोड़कर दिल्ली म पंजीकृत डीजल ले चले वाला मध्यम (एमजीवी) अउ बड़े गाड़ी (एचजीवी) म प्रतिबंध
- बीएस-6 गाड़ी अउ जरूरी/आपातकालीन सेवा ले जुड़ी गाड़ी के छोड़कर डीजल ले चले वाला चार पहिया गाड़ियों म दिल्ली अउ येकर ले जुड़े एनसीआर के जिला म रोक
एनसीआर म पीएनजी के अलावा आन ईंधन के इस्तेमाल करे वाला सबो उद्योग के बंद करके दें, उन इलाका म तको जिहां पीएनजी इन्फ्रास्ट्रक्चर अउ आपूर्ति नइ हावय फेर अब तको वो एनसीआर के खातिर स्वीकृत लिस्ट ले आने ईंधन म चल रिहिन हावयं
- दूध अउ डेयरी इकाइयों जइसे उद्योग अउ जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरणों/डिवाइसों, दवई मन के उत्पादन/निर्माण म सामिल के ये प्रतिबंधों ले छूट दीस जाही।
- राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन उक जइसे सार्वजनिक परियोजना म सी एंड डी गतिविधी म प्रतिबंध
- दिल्ली-एनसीआर के राज्य सरकार फइसला करके सकत हावयं के वो अपन ऑफिस अउ प्राइवेट ऑफिस म 50 परतिसत करमी के वर्क फ्रॉम होम दें
- केंद्र सरकार तको फइसला करके सकत हावय के वो ह अपन ऑफिस म वर्क फ्रॉम होम लागू करे
- राज्य सरकार स्कूल/कॉलेज/शिक्षण संस्थान बंद करने, गैर-आपातकालीन व्यावसायिक गतिविधी के बंद करे अउ गाड़ियों म ऑड ईवन उक ले जुड़े अकताहा आपातकालीन फैसला ले सकत हावयं
अगला बड़का समीक्षा 6 नवंबर 2022 के होही अउ जीआरएपी उपाय म आगू वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान अउ आन मौसम संबंधी मापदंडों के आधार म फइसला लिस जाही। जीआरएपी के संशोधित सूची आयोग के वेबसाइट म उपलब्ध हावय अउ एला caqm.nic.in म देखे जा सकत हावय।
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