भानुप्रतापपुर विधानसभा उप निर्वाचन : एक्जिट पोल अउ परिणाम के प्रकाशन-प्रसारण प्रतिबंधित, भारत निर्वाचन आयोग जारी करिस अधिसूचना, उल्लंघन करे म कारावास अउ जुर्माना

अंजोर
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भानुप्रतापपुर विधानसभा उप निर्वाचन : एक्जिट पोल अउ परिणाम के प्रकाशन-प्रसारण प्रतिबंधित, भारत निर्वाचन आयोग जारी करिस अधिसूचना, उल्लंघन करे म कारावास अउ जुर्माना

अंजोर.भानुप्रतापपुर। भारत निर्वाचन आयोग ह हिमाचल प्रदेस अउ गुजरात म विधानसभा के आम निर्वाचन अउ देश के कई राज्य म आने-आने उप निर्वाचन ल देखत एग्जिट पोल करे अउ येकर परिणाम के प्रकाशन अउ प्रसारण ल 5 दिसम्बर, अपराह्न 06.30 बजे तक प्रतिबंधित करे हावय। भारत निर्वाचन आयोग डहर ले ए संबंध म अधिसूचना जारी करे गे हावय। छत्तीसगढ़ म भानुप्रतापपुर विधानसभा उप निर्वाचन के खातिर 5 दिसम्बर के मतदान होना हावय।

भारत निर्वाचन आयोग ह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधान के तहत एक्जिट पोल अउ येकर परिणाम के प्रकाशन अउ प्रसारण म प्रतिबंध लगाये हावय। अधिनियम म ये निर्दिष्ट करे गे हावय के कोनो तको मनखे कोनो निर्गम मत सर्वेक्षण (Exit Poll Survey) नइ करही अउ कोनो निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का, अइसे बखत के बखत जेन निर्वाचन आयोग डहर ले ए संबंध म अधिसूचित के जाए, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम ले प्रकाशन या प्रचार या कोनो तको रकम ले के आन रीति म प्रसार नइ करही। साधारण निर्वाचन के दशा म ये बखत मतदान के पहिली दिन के मतदान के खातिर नियत समय के सुरू होए ले सुरू हो सकही अउ सबो राज्य अउ संघ राज्य क्षेत्र म मतदान खतम होए के आधे घंटा तक जारी रह सकही।

कोनो उप निर्वाचन या एक संग कराए जाये वाला केऊ उप निर्वाचन के दशा म ये बखत मतदान के पहिली दिन ले ही मतदान के खातिर नियत समय के सुरू होए ले सुरू हो सकही अउ मतदान खतम होए के पाछु आधे घंटा तक जारी रह सकही। फेर भिन्न-भिन्न दिन म एक संग कराए जाये वाला केऊ उप निर्वाचनों के दशा म ये बखत मतदान के पहिली दिन के मतदान के खातिर नियत समय के सुरू होए ले सुरू हो सकही अउ आखरी मतदान खतम होए के पाछु आधे घंटा तक जारी रह सकही। ए प्रतिबंध के उल्लंघन अइसे बखत के कारावास से, जेन दू साल तक के हो सकही या जुर्माने ले या दुनों से, दंडनीय होही।

आयोग ह पहिली म हिमाचल प्रदेस अउ गुजरात के विधानसभा के अभी के बेरा साधारण निर्वाचन के संबंध म 12 नवम्बर, पूर्वाह्न 8 बजे ले 5 दिसम्बर, अपराह्न 5.30 बजे तक के बखत के अइसे बखत के रूप म अधिसूचित करिन रिहिस जेमा कोनो तको रकम ले के एग्जिट पोल के आयोजन करे अउ प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डहर ले येकर परिणाम के प्रकाशन या प्रचार या कोनो तको आन तरीका ले ओकर प्रचार-प्रसार करे प्रतिबंधित रिहिस। आयोग ह कई राज्य म हो रिहिन आने-आने उप निर्वाचन के देखत ए संबंध म पहिली म जारी अधिसूचना के अधिक्रमित करत होइस एग्जिट पोल अउ उंकर परिणाम म प्रतिबंध के बखत के अब 5 दिसम्बर, अपराह्न 06.30 बजे तक प्रतिबंधित बखत के रूप म अधिसूचित करिन हावय।

भारत निर्वाचन आयोग ह ये तको साफ करिन हावय के हिमाचल प्रदेस अउ गुजरात के विधानसभा के साधारण निर्वाचन अउ आने-आने राज्य म उप निर्वाचन ले संबंधित मतदान क्षेत्र म मतदान के समाप्ति के खातिर नियत समय म खतम होए वाला 48 घंटा के बखत कोनो तको इलेक्ट्रानिक मीडिया म कोनो तको ओपिनियन पोल या कोनो आन मतदान सर्वेक्षण के परिणाम सहित कोनो तको रकम ले के निर्वाचन संबंधी मामला के प्रदर्शन म प्रतिबंध होही।

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