मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना : 60 साल मजदूरी करइया के खाता 20 हजार आही

अंजोर
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मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना : 60 साल मजदूरी करइया के खाता 20 हजार आही


अंजोर.महासमुंद। मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत मजदूर श्रीमती  सुहागा बाई निवासी गांव खैरा जिला महासमुंद के खाते म 20 हजार रूपिया के रकम मिले हावय। ये येजना छत्तीसगढ़ प्रदेस के मजदूर के आर्थिक मदद दे करे के खातिर छत्तीसगढ़ सरकार डहर ले शुरुआत करे गे हावय। ए योजना के माध्यम ले बनाये मजदूर के राज्य सरकार डहर ले आर्थिक मदद दे के जात हावय। जिला म ए योजना म 26 मजदूर सियान पंजीकृत हावय। अब तक परीक्षण बाद 10 मजदूर सियान के 20-20 हज़ार के एक मुश्त रकम प्रदाय करे गे हावय। बांचे मजदूर सियान के दस्तावेज के परीक्षण करे जात हावय।

श्रमिक श्रीमती  सुहागा बाई ह बताइन के वो खेती-मजदूरी के काम करत हावय। ओमन बताइन के उंकर बेटा ले मुख्यमंत्री मजदूर सियान मदद योजना के जानकारी मिले अउ श्रम विभाग म येकर आवेदन करिन। श्रम विभाग के सहयोग ले मदद रकम 20 हजार रूपिया उंकर बैंक खाते म आ चुके हावय। ओमन ए योजना के हम जइसे मजदूर के बहुत लाभदायक होवत  हावय। ओमन किहिन के 60 साल के उमर म बनाये मजदूरी म शरीर तको जादा मजदूरी करे अक्षम रहय हावय अउ लोगन तको काम नइ देते। राज्य शासन के ये योजना हम जइसे मजदूर के खातिर बरदान बने हावय अउ खाते म 20 हजार रूपिया के रकम हमर अउ हमर परिवार के खातिर बहुत उपयोगी हावय। येकर खातिर ओमन शासन के आभार जताइस अउ ओला बहुत-बहुत धन्यवाद किहिन।

जानबा होवय के मुख्यमंत्री मजदूर सियान मदद योजना के ले 60 साल के उमर पूरा करके चुके बनाये मजदूर के मंडल के सदस्यता ले निवृत्त होए ले पहिली बढि़या जिनगी यापन करे के खातिर राज्य सरकार डहर ले आर्थिक मदद के रूप म 10,000 रूपिया के एकमुश्त रकम दे के जा रेहे रिहिस। फेर नवा साल के मउका म राजधानी रायपुर के चावड़ी म मजदूर मन ले भेंट करत होइस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ह मुख्यमंत्री मजदूर सियान मदद योजना के तहत 10,000 रूपिया ले बढ़ाके 20,000 रूपिया के एकमुश्त मदद रकम दे करे के घोसना के रिहिस। मजदूर के ए योजना के फायदा मिले करे के खातिर ऑनलाइन या फेर ऑफलाइन आवेदन करे होही। जादा रकम मिले करके मजदूर अपन जिनगी यापन उच्च तरीका ले करके सकही। येकर खातिर ओला कोनो आन म निर्भर नइ रहना पड़ही।

छत्तीसगढ़ भवन अउ सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के ले पंजीकृत बनाये मजदूर के सदस्यता छत्तीसगढ़ भवन अउ सन्निर्माण कर्मकार नियोजन अउ सेवा शर्त अधिनियम 1946 के ले 60 साल के उमर सीमा पूरा करके चुके बनाये मजदूर के मंडल के सदस्यता स्वतः ही खतम हो जात हावय। अइसे म बनाये मजदूर जेन मंडल के सदस्यता ले निवृत्त होए वाला हावयं उंकर बढि़या जिनगी यापन के उद्देश्य ले निवृत्त होए ले पहिली मुख्यमंत्री मजदूर सियान मदद योजना के तहत राज्य सरकार डहर ले एकमुश्त रकम दे जात हावय।

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