बेरोजगारी भत्ता नियम-शर्त
शिक्षित बेरोजगार के उमर 18 ले 35 साल के बीच होना जरूरी हावय। वो ह मान्यता मिले बोर्ड ले न्यूनतम हायर सेकंडरी (12वीं) पास हो। वो ह जिला रोजगार अउ स्वरोजगार रद्दा दरसन केंद्र म पंजीकृत हो अउ आवेदन के साल के 1 अप्रैल के हायर सेकंडरी या ओकर ले जादा योग्यता म ओकर रोजगार पंजीयन न्यूनतम दू साल जुन्ना हो। आवेदन करइया के आय के कोनो स्त्रोत न हो अउ आवेदन करइया के परिवार के सबो स्त्रोत ले वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार रूपिया ले जादा न हो। परिवार ले तात्पर्य हावय- पति, पत्नी अउ आश्रित लइका अउ आश्रित माता-पिता।
पात्र शिक्षित युवा के पहिली एक साल के खातिर बेरोजगारी भत्ता देय होही। यदि मनखे बिसेस ल एक साल के ए बखत म लाभकारी नियोजन नइ हो पात हावय, त बेरोजगारी भत्ता के बखत एक साल के खातिर अउ बढ़ाये जा सकही। कोनो तको प्रकरण म ये बखत दू साल ले जादा नइ होही।
एक परिवार ले एक ही मनखे के बेरोजगारी भत्ता दे जाही। यदि कोनो परिवार के कोनो मनखे के बेरोजगारी भत्ता मंजूर करिन जा चुके हावय, त दूसरा मनखे अपात्र होही। आवेदन करइया के परिवार के कोनो तको सदस्य के केन्द्र या राज्य सरकार के कोनो तको संस्था या स्थानीय निकाय म चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप डी के छोड़के आन नौकरी होए म अइसे आवेदन करइया बेरोजगारी भत्ता के खातिर अपात्र होही। यदि आवेदन करइया के स्वरोजगार या सरकारी या निजी क्षेत्र म कोनो नौकरी के ऑफर दे जाथे , फेर आवेदन करइया ऑफर स्वीकार नइ करत हावय, त अइसे आवेदन करइया बेरोजगारी भत्ता के खातिर अपात्र होही।
पहिली अउ अभी के बेरा मंत्रियों, राज्य मंत्री अउ संसद या राज्य विधान सभाओं के पहिली या अभी के बेरा सदस्यो, नगर निगम के पहिली अउ अभी के बेरा महापौर अउ जिला पंचायत मन के पहिली अउ अभी के बेरा अध्यक्ष के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ता के खातिर अपात्र होही। 10,000/- रूपिया या ओकर ले जादा के मासिक पेंशन मिले करे वाला पेंशन भोगी के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ता के खातिर अपात्र होही। वो परिवार जेन मन पाछु असेस्मेंट ईयर म इनकम टैक्स भरे हो, उंकर परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ता के खातिर अपात्र होही। आन पेशेवर जइसे- इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड एकाऊन्टेंट अउ पेशेवर निकाय के संग पंजीकृत ऑर्किटेक के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ता के खातिर अपात्र होही।
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