बेमौसम बरसात ले किसान मन के फसल क्षति बर राहत के निर्देश

अंजोर
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बेमौसम बरसात ले किसान मन के फसल क्षति बर राहत निर्देश


अंजोर.खैरागढ़। जिला कलेक्टर डॉ. जगदीश सोनकर के निर्देश म कृषि विभाग ह बेमौसम बरसात फसल क्षति के जानकारी बर सूचना जारी करिन हावय। तहसील गंडई, छुईखदान अउ खैरागढ़ 47.1 तक वर्षा दर्ज करे गे हावय। जिला के किसान मनके डहर ले अभी के बेरा म चना, गेहुं फसल के कटाई अउ मिंजाई के बुता करे जात हावय।  वर्षा ले चना अउ गेहुं  के कटी फसल म क्षति होए के संभावना हो सकत हावय।

कलेक्टर ह जारी करिन किसान मन के राहत बर निर्देश

कलेक्टर डॉ. जगदीश सोनकर ह किसान मन के राहत बर कृषि विभाग के  अधिकारी मनला निर्देश देत किहिन हावय के - "बेमौसम बरसात ले किसान मनके फसल म क्षति होए के संभावना ल देखत होइस, कृषि विभाग लउहा ले कार्यवाही करें।" ए म कृषि विभाग के उपसंचालक राजकुमार सोलंकी ह बताइन के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत के कंडिका क्रमांक-14 (ग) फसल कटाई के बाद खेत म सुखाने बर रखे गे फसल म नुकसान होए के स्थिति म योजनांतर्गत निहित प्रावधान के तहत् प्रभावित किसान मनके क्षति पूर्ति रकम दे करे के प्रावधान हावय।

फसल कटाई के बाद खेत म सुखाये फसल म नुकसान

फसल कटाई के बाद खेत म सुखाये बर रखे गे फसल म नुकसान के स्थिति म फसल कटाई के बाद खेत म सुखे या बंडल म रखे अधिसूचित फसल प्राकृतिक आपदा यथा-ओले, चक्रवत अउ बेमौसम वर्षा ले अधिसूचित इकाई म 25 प्रतिशत् ले जादा क्षेत्रफल म फसल मन के क्षति होवत हावय त अइसे स्थिति म सेम्पल जांच करके सबो बीमित कृषको के क्षति के भुगतान करे जाही।

यदि अधिसूचित इकाई म 25 प्रतिशत् ले कम हानि होवत हावय त उन सबो प्रभावित बीमित कृषक के नुकसान जांच करके नियम के मुताबिक क्षतिपूर्ति बर पात्र घोसित करे जाही। किसान येकर सूचना क्रियान्वयन बीमा कंपनी के सोज टोल फोकट म नंबर +91-1800-419-0344 म या लिखित रूप ले या स्थानीय राजस्व/कृषि अधिकारी मन, संबंधित बैंक या जिला कृषि पदाधिकारी/राजस्व पदाधिकारी के लिखित रूप ले करार समय-सीमा 72 घंटा के भीतर बीमित फसल के ब्योरे क्षति के अकन अउ क्षति के सेती सहित सूचित करही।

विकासखंड स्तरीय कृषि/राजस्व विभाग के अधिकारी अउ बीमा कंपनी के प्रतिनिधि डहर ले फसल क्षति के आंकलन करही

ए घटक के ले अधिकतम देय मदद बीमित रकम के अध्याधीन प्रभावित क्षेत्र के आपदा घटित होए तक फसल के कास्त लागत के अनुपात म होही। यदि फसल कटाई प्रयोग के आधार म अधिसूचित क्षेत्र म दावा भुगतान स्थानीय क्षति पूर्ति ले जादा करार होवत  हावय, त दोनो म ले जेन तको दावा जादा होही, बीमित किसान ल देय होही।

फसल क्षति के सूचना बीमा कंपनी के टोल फोकट म नंबर 1800-419-0344 म देवे

फसल म होए क्षति के सूचना क्रियान्वित एग्रीकल्चर इंश्योरेंस बीमा कंपनी के सोज टोल फोकट म नंबर- +91-1800-419-0344 या राजस्व/कृषि/संबंधित बैंक के लिखित रूप ले करार समय-सीमा 72 घंटा के भीतर बीमित फसल के ब्योरे, क्षति के अकन अउ क्षति के सेती सहित सूचित करके सकत हावय।

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