berojgari bhatta yojana
अंजोर.रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घोसना के मुताबिक छत्तीसगढ़ म 1 अप्रैल 2023 ले बेरोजगारी भत्ता योजना लागू होत हावय। ए योजना म पात्र हितग्राही मनला हरेक महीना 2500 रूपिया के भुगतान सोज उंकर बैंक खाता म करे जाही।
1. कब ले लागू होही बेरोजगारी भत्ता योजना ?
• छत्तीसगढ़ म 1 अप्रैल 2023 ले लागू होही बेरोजगारी भत्ता योजना
2. कतका मिलही बेरोजगारी भत्ता ?
• पात्र हितग्राही मनला हरेक महीना मिलही 2500 रूपिया
3. के साल तक मिलही बेरोजगारी भत्ता ?
• अधिकतम 2 साल तक मिलही बेरोजगारी भत्ता
बेरोजगारी भत्ता योजना के लाभ कोन ल मिलही -
बेरोजगारी भत्ता योजना म आवेदन करइया के पूरा परिवार के आय सलाना 2.50 लाख रूपिया ले जादा नइ होना चाही। परिवार के मतलब पति-पत्नी, आश्रित लइका अउ आश्रित माता-पिता ले हावय।
बेरोजगारी भत्ता योजना पात्रता के शर्त-
- बेरोजगारी भत्ता योजना के आवेदन करइया के छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना जरूरी हावय।
- योजना के खातिर आवेदन करे साल के 1 अप्रैल के आवेदक के उमर 18 ले 35 साल के बीच होना चाही।
- आवेदन करइया मान्यता प्राप्तआ बोर्ड ल कम से कम हायर सेकेण्डरी यानी 12वीं कक्षा पास हो।
- छत्तीसगढ़ के कोनो भी जिला रोजगार अउ स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र म पंजीकृत हो अउ आवेदन के साल के 1 अप्रैल के स्थिति म हायर सेकेण्डरी या ओकर ले जादा योग्यता ले ओकर रोजगार पंजीयन न्यूनतम दू साल जुन्ना होवय।
- आवेदन करइया के स्वयं के आय के कोनो स्रोत न हो अउ आवेदन करइया के परिवार के सबो स्रोत ले वार्षिक आय 2.50 लाख रूपिया ले जादा न हो।
- पारिवारिक आय बर तहसीलदार या ओकर ले उच्च राजस्व अधिकारी डहर ले जारी आय परमान पाती बेरोजगारी भत्ता के आवेदन तिथि ले 1 साल के अंदर ही बना हो।
बेरोजगारी भत्ता योजना के कोन होही अपात्र-
- बेरोजगारी भत्ता योजना के आवेदन करइया के परिवार के एक ले जादा सदस्य यदि पात्रता के शर्त ल पूरा करत हावयं त परिवार के एक ही सदस्य के बेरोजगारी भत्ता मंजूर करे जाही। अइसे स्थिति म बेरोजगारी भत्ता वो सदस्य के मंजूर करिन जाही, जेकर उमर जादा हो। उमर समान होए के स्थिति म रोजगार कार्यालय म पहिली पंजीयन करे वाला सदस्य के बेरोजगारी भत्ता के खातिर पात्र करे जाही। उमर अउ रोजगार पंजीयन के तिथि, दुनों समान होए के स्थिति म वो सदस्य ल पात्र करे जाही जेकर शैक्षणिक योग्यता जादा हो।
- आवेदन करइया के परिवार के कोनो तको सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के कोनो तको संस्था या स्थानीय निकाय म चतुर्थ श्रेणी या फेर ग्रुप डी के छोड़के आन कोनो श्रेणी के नौकरी म होही म अइसे आवेदन करइया बेरोजगारी भत्ता के खातिर अपात्र होही।
- यदि आवेदन करइया के स्वरोजगार या सरकारी या निजी क्षेत्र म कोनो नौकरी के ऑफर दे जाथे, फेर आवेदन करइया ऑफर स्वीकार नइ करत हावय त वो ह योजना के खातिर अपात्र हो जाही।
- पूर्व अउ अभी के बेरा मंत्री, राज्य मंत्री अउ संसद या राज्य विधानसभा के पूर्व या अभी के बेरा सदस्य, नगर निगम के पूर्व अउ अभी के बेरा महापौर अउ जिला पंचायत मनके पूर्व अउ अभी के बेरा अध्यक्ष के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ता के खातिर अपात्र होही।
- अइसे पेंशनभोगी जेन 10 हजार रूपिया या ओकर ले जादा के मासिक पेंशन मिले करत हावयं, उंकर परिवार के सदस्य भत्ता के खातिर अपात्र होही।
- इनकम टैक्स भरने वाला परिवार के सदस्य, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टड एकाउंटेंट अउ पेशेवर निकाय के संग पंजीकृत आर्किटेक्ट के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ता के खातिर अपात्र होही।
बेरोजगारी भत्ता योजना के आवेदन के प्रक्रिया-
- बेरोजगारी भत्ता योजना के खातिर हरेक साल संचालक, रोजगार अउ प्रशिक्षण डहर ले विज्ञापन प्रकाशित करे जाही।
- इच्छुक आवेदन करइया ले बेरोजगारी भत्ता बर berojgaribhatta.cg.nic.in म ऑनलाइन आवेदन करना होही।
- ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नइ करे जाही।
- वेबसाइट म आवेदन करइया ल सबले पहिली अपन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना होही।
- रजिस्ट्रेशन के समय ओटीपी के एंट्री करना होही।
- ओटीपी सत्यापन के बाद आवेदन करइया ल अपन लॉग-इन पासवर्ड बनाना होही अउ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के आधार म पोर्टल म आवेदन के खातिर लॉग-इन करना होही।
- आवेदन करइया ल अपन सबो मूलभूत जानकारी करार फार्मेट के मुताबिक पोर्टल म अपलोड करना होही।
- आवेदन करइया ल ऑनलाइन आवेदन म पता के रूप म उही जनपद पंचायत या नगरीय निकाय के पता देना होही, जिहां ले ओकर छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवास परमान पाती जारी होए हावय। ताकि ओला परमान पाती के सत्यापन के खातिर उही पंचायत या निकाय क्षेत्र म बुलाये जा सके।
- विवाहित महिला मनला अपन पति के निवास परमान पाती ले संबंधित क्षेत्र के निवास के पता देना होही।
- ऑनलाइन आवेदन करे के बाद आवेदन करइया ल आवेदन के प्रिंट निकाल के वोमा दस्तखत करना होही उंकर संग आन सबो परमान पाती के मूल प्रति के संग ओला सत्यापन तिथि के करार समय अउ ठऊर म आना अनिवार्य होही।
- सत्यापन तिथि, ठऊर अउ समय के जानकारी पोर्टल के डैशबोर्ड म उपलब्ध कराये जाही।
- डैशबोर्ड म ही पात्रता, अपात्रता, अपील म खातिर गे निर्णय, बेरोजगारी भत्ता के भुगतान अउ कौशल प्रशिक्षण के ऑफर के जानकारी मिलही।
बेरोजगारी भत्ता योजना के अपील अउ शिकायत के प्रक्रिया अउ ओकर निराकरण-
- अपात्र घोसित होए म आवेदन करइया ल 15 दिन के अंदर पोर्टल म अपन दस्तावेज के संग ऑनलाइन अपील करना होही।
- आवेदन करइया के अपील के निराकरण कलेक्टर या कलेक्टर डहर ले अधिकृत अधिकारी 15 दिन के अंदर करही अउ अपील के फइसला पोर्टल म अपलोड करे जाही।
- यदि कोनो अपात्र आवेदन करइया ल पात्र घोसित करके दे जाथे त येकर खिलाफ कोनो भी मनखे कलेक्टर या अधिकृत अधिकारी के तथ्य के संग शिकायत कर सकत हावय।
- ए शिकायत म 15 दिन के अंदर सुनवाई करके फइसला ले जाही।
- ए फइसला के जानकारी के तको पोर्टल म अपलोड करे जाही।
- शिकायत सही पाये जाये म आवेदन करइया के बेरोजगारी भत्ता बंद कर दे जाही अउ उंकर खिलाफ कानूनी कार्यवाही करे जाही।
बेरोजगारी भत्ता योजना के भुगतान-
- बेरोजगारी भत्ता योजना के पात्र हितग्राही मनला रोजगार अउ प्रशिक्षण संचालनालय, नवा रायपुर डहर ले हरेक महीना 2500 रूपिया के भुगतान सोज हितग्राही के बैंक खाते म हस्तांतरित करे जाही।
- आवेदन करत समय आवेदन करइया ल अपन बचत बैंक खाता के खाता नंबर, आईएफएससी कोड के सही जानकारी देना होही।
- बैंक खाता म त्रुटि के सेती भुगतान नइ हो पाये के जिम्मेदारी आवेदन करइया के होही।
बेरोजगारी भत्ता योजना के अवधि-
- योजना म बेरोजगारी भत्ता के खातिर पात्र आवेदन करइया के पहिली एक साल के खातिर बेरोजगारी भत्ता देय होही।
- यदि हितग्राही बिसेस ल एक साल के ए बखत म लाभकारी नियोजन नइ मिलही त ए बखत ल एक अउ साल के खातिर बढ़ाये जा सकही।
- कोनो भी स्थिति म ये समय दू साल ले जादा नइ होही।
कौशल प्रशिक्षण-
- योजना ले जेन आवेदन करइया के बेरोजगारी भत्ता मंजूर करे जाही ओला एक साल के समयावधि म कौशल विकास प्रशिक्षण के ऑफर दे जाही।
- कौशल विकास प्रशिक्षण के बाद आवेदन करइया ल रोजगार मिले म मदद करे जाही। आवेदन म उल्लेखित बेवसाय म ले कोनो एक व्यवसाय म कौशल विकास प्रशिक्षण निशुल्क उपलब्ध कराये जाही।
- यदि आवेदन करइया प्रशिक्षण ले म इंकार करत हावय या ऑफर करे गे रोजगार स्वीकार नइ करत हावय त उंकर बेरोजगारी भत्ता बंद कर दे जाही।
बेरोजगारी भत्ता हितग्राही मन के समीक्षा-
- संबंधित पंचायत अउ निकाय सरलग रूप ले हर 6 महीना म बेरोजगारी भत्ता हितग्राही मन के जांच करके ये सुनिश्चित करही के वो अभी तको बेरोजगारी भत्ता के खातिर पात्र हावयं या नहीं।
- जांच म अपात्र होवइया हितग्राही मनला नोटिस जारी करे जाही अउ सुनवाई के बाद उंकर बेरोजगारी भत्ता बंद करे के आदेश जारी करे जाही अउ येकर जानकारी पोर्टल म अपलोड करे जाही।
- बेरोजगारी भत्ता वाला हितग्राही ल यदि कोनो रकम ले रोजगार मिलथे त ओकर जानकारी हितग्राही ल स्वयं पोर्टल म अपलोड करना होही।
- ए संबंध म जानकारी नइ दे म संबंधित निकाय या पंचायत ह येकर जानकारी आन माध्यम ले मिले त हितग्राही के भत्ता तुरते बंद करे के जानकारी ल प्रविष्टि पोर्टल म करही अउ संबंधित हितग्राही के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करे जाही।
- ए योजना के खातिर कौशल विभाग, तकनीकी शिक्षा अउ रोजगार विभाग ल नोडल विभाग बनाये गे हावय।
- पात्र हितग्राही मन के हरेक महीना ऑनलाइन बेरोजगारी भत्ता के भुगतान, संचालनालय रोजगार अउ प्रशिक्षण (रोजगार) डहर ले करे जाही।
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