अंजोर.नारायणपुर। राज्य शासन समाज कल्याण विभाग डहर ले पाती जारी करके दिव्यांग मन के सरकारी कल्याणकारी योजना मन अउ रोजगार (शासकीय सेवा म भर्ती) के फायदा दे के पहिली जिला मेडिकल बोर्ड डहर ले जारी विकलांगता परमान पाती के सूक्ष्म परीक्षण कराये के निर्देश दिये गे हावय। संग ही ये सुनिश्चित करे के खातिर किहिन हावय के विकलांग परमान पाती निःशक्त मनखे अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधान के मुताबिक हो अउ ओकर उपयोग वास्तविक दिव्यांगजन ही कर सके।
जारी निर्देश म किहिन हावय के 1 जनवरी 2019 के पाछु नियुक्त होइस सबो सरकारी सेवक जेन दिव्यांग प्रमाण-पत्र के आधार म सरकारी सेवा म कार्यरत हावय के शारीरिक परीक्षण बाद दिव्यांग प्रमाण-पत्र के नियम के मुताबिक जिला, सभाग, राज्य मेडिकल बोर्ड ले पुन जाँच कराये जाये।
ए संबंध म कलेक्टर अजीत वसन्त ह जिला के सबो विभाग के पाती जारी करके निर्देशित करिन हावय के यदि येकर ले संबंधित कोनो शिकायत मिले हो त जाँच बाद विभाग, कार्यालय म यदि कोनो सरकारी सेवक गलत, फर्जी दिव्यांग परमान पाती के आधार म कार्यरत पाये जाथे, के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण रोकथाम अउ अपील) नियम 1966 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के धारा 91 अउ आन सुसंगत विधि के ओढ़र म नियम के मुताबिक अनुशासनात्मक कार्यवाही के जाके 07 दिन के भीतर कार्यालय के पालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
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