ड्राइविंग लाइसेंस बर आरटीओ जाये के जरूरत नइये, घर बइठे या परिवहन सुविधा केंद्र म होही सबो बुता

अंजोर
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ड्राइविंग लाइसेंस बर आरटीओ जाये के जरूरत नइये, घर बइठे या परिवहन सुविधा केंद्र म होही सबो बुता


अंजोर.रायपुर। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के निर्देश के परिपालन म परिवहन विभाग ह छत्तीसगढ़ म अब ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण कराये, ड्राइविंग लाइसेंस म पता बदले, ड्राइविंग लाइसेंस कारड ख़राब हो जाने, ड्राइविंग लाइसेंस के सरेंडर करे बर परिवहन कार्यालय आये के अनिवार्यता ख़त्म कर दीस हावय। तकनीकी रूप ले समाधान निकालत अइसे सबो आवेदन जेन आधार प्रमाणीकरण के संग आवेदन करे हावयं, उन आवेदन के सॉफ़्टवेयर के डहर ले स्वतः ही ऑटो अप्रूवल हो जाही। जेकर ले आरटीओ स्टाफ के वेरिफिकेशन अउ आरटीओ के अप्रूवल के जरूरत  नइ होही। ऑटो अप्रूवल होते ही आवेदन करइया के मोबाइल म एसएमएस आ जाही अउ अगले दिन ड्राइविंग लाइसेंस ल स्पीड पोस्ट ले आवेदन करइया के दे गे पते म भेज दे जाही।

परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा ह बताइन के बिना कार्यालय आये ये सुविधा के फायदा खातिर आधार प्रमाणीकरण करना होही। अभी के बेरा म ये सुविधा बर ऑनलाइन आवेदन करके सारी दस्तावेज अपलोड करना परत रिहिस अउ ऑनलाइन फ़ीस के भुगतान करके आरटीओ कार्यालय म आना परत रिहिस, कार्यालय म स्टाफ के डहर ले सबो दस्तावेज के वेरिफ़िकेशन करे जात रिहिस उंकर बाद ही आरटीओ के डहर ले ड्राइविंग लाइसेंस के अप्रूव करे जावय।

यदि आवेदन करइया के उमर 40 साल ले जादा हावय, त अइसे प्रकरण म आवेदन करइया के परिवहन विभाग म पंजीकृत एमबीबीएस डॉक्टर ले फॉर्म 1 म मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना होही। मेडिकल सर्टिफिकेट बनाये के पूरा प्रक्रिया तको ऑनलाइन होही। एमे डॉक्टर के डहर ले परिवहन विभाग के पोर्टल म सोज एंट्री करके दे जाथे अउ कोनो फिजिकल पेपर के जरूरत  नइ होवत हावय।

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