अंजोर.रायपुर। शैक्षणिक संस्था मन म सड़क सुरक्षा के नियम के सुनिश्चिता खातिर सबो जिला कलेक्टर मन अउ पुलिस अधीक्षक मन ल निर्देशित करे गे हावय। ए संबंध म जरूरत नुसार नियम के तहत कड़ी कार्यवाही करे किहिन गे हावय। जेकर ले स्कूली पढ़ईया मन के यातायात म जोखिम अउ दुर्घटना के संभावना शून्य हो सके।
छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग डहर ले ए संबंध म जारी पाती म किहिन हावय के प्रायः ये देखे म आत हावय के विशेषकर शहर म मोपेड़, दू पहिया वाहन, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, मिनी बस उक म ओवरलोड होके स्कूली पढ़ईया मन के आवाजाही हो रेहे हावय। गाड़ी म क्षमता ले जादा संख्या म लटककर पढ़ईयाआवागमन करके रिहिनं हावय। येकर पाछु शैक्षणिक संस्थाओं, वाहन मालिकों, चालकों, पालक अउ स्वयं पढ़ईया मन डहर ले सड़क सुरक्षा अउ यातायात के सामान्य नियम अउ मानदंडों के पालन नइ करिन जाना मुख्य सेती हावयं। अक्सर अइसे चुकें स्कूली पढ़ईया मन के खातिर ये जानलेवा तको साबित होवत हावय।
ए ओढ़र म सुरता हो के पहिली म तको मुख्य सचिव डहर ले सड़क दुर्घटना रोकने, सड़क सुरक्षा के खातिर बड़का प्रबंधन करने, सड़क सुरक्षा समिति के बइठक अउ समीक्षा सरलग रूप ले करने, सड़क दुर्घटनाओं के रोकथाम के उपाय अउ प्रयास अउ सड़क सुरक्षा अभियान चलाने के संबंध म निर्देश दे गे हावय। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश म राज्य म अंतरविभागीय लीड एजेंसी (सड़क सुरक्षा) के माध्यम ले सबो जरूरी कदम उठाए जात हावय।
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