अंजोर.रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ह महिला सुरक्षा के लेके बड़ा फइसला करिन हावय। नोनी मन अउ महिला मन ले छेड़छाड़, दुष्कर्म उक के आरोपी मन के अब सरकारी नौकरी नइ मिलय। ए संबंध म राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग डहर ले आज आदेश जारी कर दे हावय। जानबा होवय के बीते 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिन मुख्य समारोह म मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ह नोनी मन अउ महिला मन ले छेड़छाड़, दुष्कर्म उक के आरोपी मन के सरकारी नौकरी ले प्रतिबंधित करे के घोसना करे रिहिस। ओमन किहिन रिहिस के महिला मन के सुरक्षा, सम्मान अउ अस्मिता बनाए रखना हमर सर्वोच्च प्राथमिकता हावय।
सामान्य प्रशासन डहर ले सबो विभाग, राजस्व मण्डल के अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, संभागायुक्त, कलेक्टर मन के जारी निर्देश म किहिन गे हावय के सरकारी सेवा म नियुक्ति बर अइसे अभ्यर्थी, जेकर विरूद्ध नोनी मन अउ महिला मन ले छेड़छाड़, दुष्कर्म उक ले संबंधित नैतिक अधोपतन के श्रेणी म आने वाला अपराध जेन के भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के धारा 354, 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ, 509, 493, 496 अउ 498 अउ लैंगिक अपराध ले बालक के संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट), 2012 के ले प्रकरण दर्ज हों, ओला सरकारी सेवा अउ पद म नियुक्ति बर प्रकरण के आखरी फइसला होए तक प्रतिबंधित करिन जाये। राज्य सरकार डहर ले निर्देश के कड़ाई ले पालन सुनिश्चित करे ल किहिन हावय।
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