अंजोर.रायपुर। राज्य म सिरिफ हरित फटाका के उपयोग अउ बेचे सकही। संग ही दीपावली, छठ, गुरू पर्व, नया वर्ष/ क्रिसमस के मउका म फटाका फोड़े खातिर दू घंटा के बखत करार करे गे हावय। उच्चतम न्यायालय अउ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के मार्गदर्शिका के मुताबिक फटाका के उपयोग के संबंध म निर्देश के कड़ाई ले पालन करे जिला प्रशासन के अधिकारी मनको निर्देशित करिन हावय।
देवारी- देवारी के खातिर रतिहा 8 बजे ले रतिहा 10 बजे तक समय करार करे गे हावय।
छठ पूजा- छठ पूजा के खातिर बिहनिया छह बजे ले बिहनिया 8 बजे तक समय करार करे गे हावय।
गुरु परब- गुरु परब के खातिर रतिहा 8 बजे ले रतिहा 10 बजे तक समय करार करे गे हावय।
क्रिसमस- क्रिसमस/नया साल के खातिर रतिहा 11 बजकर 55 मिनट ले रतिहा 12 बजकर 30 मिनट के समय करार करे गे हावय।
शीत ऋतु म प्रदूषण के स्थिति के देखत वायु (प्रदूषण निवारण अउ नियंत्रण) अधिनियम 1981 के धारा 19 के उपधारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग करत होइस राज्य सरकार डहर ले रायपुर, बिलासपुर, भिलाई-दुर्ग, रायगढ़ अउ कोरबा के नगरीय क्षेत्र म 1 दिसंबर ले 31 जनवरी तक के बखत म फटाका जलाया जाना प्रतिबंधित करे गे हावय।
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