राशनकारड नवीनीकरण 29 फरवरी तक, देखव कइसे होही मोबाइल एप्प ले आवेदन

अंजोर
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Application for ration card renewal can be made by downloading the mobile app from the website of the Food Department



अंजोर.ए। राज्य शासन प्रदेस के डहर ले प्रदेस म प्रचलित सबो राशनकारड यथा अन्त्योदय राशनकारड, प्राथमिकता राशनकारड, निराश्रित राशनकारड, निःशक्तजन राशनकारड अउ सामान्य राशनकारड के नवीनीकरण बर निर्देश जारी करे गे हावयं। राज्य शासन के निर्देश के मुताबिक अभी के बेरा म प्रचलित राशनकारड मनके नवीनीकरण के कार्यवाही 29 फरवरी 2024 तक पूरा करे जाना हावय। नवीनीकरण बर राशन कार्डधारी डहर ले आवेदन करे के समय सीमा 25 जनवरी 2024 ले 15 फरवरी 2024 तक करार करे गे हावय।

अन्त्योदय राशनकार्ड, प्राथमिकता राशनकार्ड, निराश्रित राशनकार्ड, निःशक्तजन राशनकार्ड, सामान्य राशनकार्ड के नवीनीकरण बर आवेदन कइसे करे-

  • खाद्य विभाग के वेबसाइट https://khadya.cg.nic.in/ ले अपन मोबाईल एप्प के जरिये आवेदन करे जा सकत हाबे। 
  • राशनकार्डधारी डहर ले अपन एन्ड्राइड मोबाईल फोन के डाउनलोड करे के बाद येकर जरिये राशनकार्ड के पहिली पृष्ठ म पहिली ले उपलब्ध क्यूआर कोड के स्केन करके नवीनीकरण बर इलेक्ट्रॉनिक आवेदन प्रस्तुत करे जाही। 
  • राशनकार्ड के क्यूआर कोड के स्कैन करत ही राशनकार्ड नम्बर, मुखिया अउ सदस्य मन के जानकारी, ई-केवायसी के स्थिति प्रदर्शित हो जाही। 
  • राशनकार्ड के क्यूआर कोड के अपठनीय होए के स्थिति म हितग्राही डहर ले अपन राशनकार्ड क्रमांक अउ मोबाईल नम्बर के एप्प म दर्ज करे जा सकही अउ दर्ज मोबाईल नम्बर अउ राशनकार्ड म पहिली ले दर्ज मोबाईल नम्बर समान होए के स्थिति म नवीनीकरण बर आवेदन प्रस्तुत करे जा सकही। 
  • राशनकार्ड म सामिल मुखिया या परिवार के कोनो तको सदस्य के ई-केवायसी के बुता पूरा होए के स्थिति म आवेदन करइया एप्प म प्रदर्शित ‘‘नवीनीकरण बर आवेदन‘‘ के बटन के क्लिक करके आवेदन प्रस्तुत कर सकही। 
  • उचित कीमत दुकान संचालक के खाद्य विभाग के मोबाईल एप्प के अपन टेबलेट या एंड्रॉयड फोन म डाउनलोड करके अपन दुकान के आईडी के पंजीकृत करना होही। जेकर बाद दुकान ले संलग्न सबो राशन कार्डधारी अउ एमे सामिल सदस्य मन के जानकारी नवीनकरण बर उपलब्ध हो जाही।
हितग्राही के राशनकार्ड म सामिल पीडीएफ म सामिल पीडीएफ म क्यूआर कोड अपठनीय होए के स्थिति म दुकान संचालक हितग्राही के राशनकार्ड क्रमांक अउ हितग्राही के विभागीय डेटाबेस म दर्ज मोबाईल के एप्प म दर्ज करके तको आवेदन प्रस्तुत करे जा सकही। फेर अइसे स्थिति म हितग्राही ले राशनकार्ड के नवीनीकरण बर संचालक खाद्य डहर ले करार आवेदन पाती के लिखित प्रति दुकान संचालक डहर ले करे जाही अउ मिले लिखित आवेदन नवीनीकरण के अवइया कार्यवाही बर संबंधित गांव पंचायत या नगरीय निकाय म जमा करे जाही। 

एप्प के माध्यम ले राशनकार्ड नवीनीकरण बर राशनकार्ड म न्यूनतम एक सदस्य के आधार के ई-केवायसी अउ मोबाईल नंबर सीडिंग होना जरूरी हावय। खाद्य अधिकारी डहर ले राशन कार्डधारी ले अपील करे गे हावय के वो अपन राशनकार्ड म ई-केवाईसी अउ मोबाईल नंबर सिंडिग के बुता कराते ये प्रक्रिया मुताबिक राशनकार्ड नवीनीकरण कार्यवाही स्वयं एप्प के माधयम ले या उचित कीमत दुकान म उपस्थित होके समय सीमा म पूरा करवा सकत हावयं।

Who should apply for renewal of Antyodaya Ration Card, Priority Ration Card, Destitute Ration Card, Disabled Ration Card, General Ration Card-

  • The beneficiary can apply by downloading the mobile app from the website of the Food Department.
  • As soon as the QR code of the ration card is scanned, the ration card number, information about the head and members, e-KYC status will be displayed.
  • In case the QR code of the ration card is unreadable, the beneficiary can enter his ration card number and mobile number in the app and in case the registered mobile number and the mobile number already recorded in the ration card are the same, an application for renewal can be submitted.
  • In case of completion of e-KYC work of the head or any member of the family included in the ration card, the applicant will be able to submit the application by clicking on the “Apply for Renewal” button displayed in the app.
  • In case the QR code in the PDF included in the beneficiary's ration card is unreadable, the shop operator can also submit the application by entering the beneficiary's ration card number and the mobile number registered in the departmental database of the beneficiary in the app.

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