ऑनलाईन फॉर्म अउ ऑफलाईन पंजीयन
अंजोर.ए। राज्य शासन डहर ले महिला सशक्तिकरण ल बढ़ावा दे के उद्देश्य ले प्रदेस म महतारी वंदन योजना 1 मार्च 2024 ले लागू करे जाही। आज ले राज्य के सबो जिला म ऑनलाईन फॉर्म अउ ऑफलाईन पंजीयन सुरू होगे हावय।
महिला मन म योजना के लेके जबरदस्त उत्साह दिखत हावय अउ गजब फॉर्म भरत हावय। जिला स्तर म फॉर्म भरे के खातिर कार्यशाला के तको आयोजन करे जात हावय, ताकि महिला मन फॉर्म भरे म कोनो रकम ले के समस्या नइ होए पाएं। आवेदन करे के आखरी तिथि 20 फरवरी 2024 हावयं।
- महतारी वंदन योजना ऑनलाईन पोर्टल - mahtarivandan.cgstate.gov.in
- महतारी वंदन योजना के फायदा लेके खातिर मोबाईल एप के माध्यम ले आवेदन करके सकत हावयं।
- महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन के संबंध म महिला अउ बाल विकास विभाग डहर ले ये साफ करे गे हावय के महिला के बिहाता होए के संबंध म यदि उंकर पास दस्तावेज उपलब्ध नह होवे त वो ह अपन स्वघोषणा शपथ पाती प्रस्तुत कर सकत हावय। यदि महिला हितग्राही के पास मोबाइल नम्बर नइ हावय त येकर ठऊर म हितग्राही के डहर ले राशन कारड के छायाप्रति आवेदन पाती के संग अनिवार्य रूप ले प्रस्तुत कर सकत हावय।
- जानबा होवय के महतारी वंदन योजना के फायदा ले के खातिर बिहाता महिला के बिहाव परमान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, निवास प्रमाण, गांव पंचायत या वार्ड पार्षद डहर ले जारी परमान पाती के सामिल करे गे हावय।
महतारी वंदन योजना के फायदा मिलही-
- योजना ले छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अउ बिहाता महिला पात्र होही।
- आवेदन के कैलेण्डर साल अर्थात् जेन साल आवेदन करे जात हावय, वो साल के 1 जनवरी के बिहाता महिला के उमर 21 साल ले कम नइ होना चाही।
- विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला तको योजना के खातिर पात्र होही।
- योजनांतर्गत पात्र महिला के हरेक महीना 1000 रूपिया के भुगतान डीबीटी के माध्यम ले करिन जाही। सामाजिक मदद कार्यक्रम, आने-आने पेंशन योजना मन ले पेंशन मिले करे वाला महिला मन के 1000 रूपिया ले कम पेंशन रकम मिले होए ले बांचे अंतर के रकम के भुगतान करे जाही।
महतारी वंदन योजना के खातिर जरूरी हे -
- स्व सत्यापित स्वयं के पासपोर्ट साईज फोटो, स्थानीय निवासी के संबंध म निवास परमान पत्र, राशन कारड या मतदाता पहचान पाती दस्तावेज, स्वयं के अउ पति के आधार कार्ड, यदि हो त स्वयं के अउ पति के पैन कार्ड, बिहाव के परमान पत्र, गांव पंचायत अउ स्थानीय निकाय डहर ले जारी करे गिस परमान पाती के जरूरत होही।
- विधवा होए के स्थिति म पति के मउत परमान पत्र, परित्यक्ता होए के स्थिति म समाज डहर ले जारी, वार्ड, गांव पंचायत डहर ले जारी परमान पाती प्रस्तुत करे होही।
- जनम परमान पाती कक्षा 10वीं या 12वीं के अंकसूची या स्थानांतरण परमान पत्र, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस ले कोनो एक प्रस्तुत करे होही।
- पात्र हितग्राही के बैंक खाते के विवरण अउ बैंक पासबुक के छायाप्रति अउ स्व-घोषणा पत्र, शपथ पाती प्रस्तुत करे के होही।
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