अंजोर.रायपुर,ए। बलौदाबाजार जिला मुख्यालय म बिते 10 जून के होए आगजनी के घटना के बाद अब जिला म शांति के वातावरण स्थापित होवत हाबे। कलेक्टर अउ जिला दण्डाधिकारी दीपक सोनी जिला के गतिविधी म सतत् निगरानी रखेे हावयं। कलेक्टर सोनी ह जिला के स्थिति ल धियान म रखत अब धारा 144 के दायरा सीमित कर दे हावय। अब सिरिफ समिलहा जिला कार्यालय परिसर (कम्पोजिट बिल्डिंग) के आसपास 100 मीटर के दायरा तक ही धारा 144 लागू रइही। ए आशय के आदेश आज कलेक्टर कार्यालय डहर ले जारी करे गे हावय।
जानबा होवय के दीपक सोनी ह बालौदाबाजार जिला के कलेक्टर के पदभार संभालते ही लोगन म सामंजस्य स्थापित करे सुरू कर दीस हावय। कलेक्टर के पहल म लोगन के दैनिक बुता अब धीरे-धीरे रूटिन म होए लगे हावय। जिला के ग्रामीण तको अब सुगमता के संग सरकारी कार्यालय आके अपन समस्या के निराकरण करात हावयं। जिला म कोनो भी रकम ले के अशांति के स्थिति नइ हावय। जिला प्रशासन डहर ले अनैतिक गतिविधी म तको कड़ी नजर रखे जात हावय।
कलेक्टर दीपक सोनी डहर ले जारी आदेश म साफ करे हावय के जिला म शांति बेवस्था बर धारा 144 के सीमित करत समिलहा जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर दायरा तक ही लागू करे गे हावय। समिलहा जिला कार्यालय बलौदाबाजार के परिसर म घटित घटना के पुनरावृत्ति ल रोके बर आबकारी रोकथाम कक्ष ले लेके समिलहा जिला कार्यालय तक, जिला अस्पताल टर्निंग रोड ले समिलहा जिला कार्यालय तक अउ कलेक्टर कार्यालय परिसर के पाछु बास्केटबाल ग्राऊण्ड तक धरना, प्रदर्शन, सभा, रैली, जुलुस, अउ नारेबाजी पूरा प्रतिबंधित रइही।
छत्तीसगढ़ अनुवाद- जयंत साहू, संपादक 'अंजोर'
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