- राज्य के नगरीय निकाय के आम चुनाव ए साल 2024 के नवम्बर-दिसम्बर महीना म होही
- जनसंख्या म होए बड़वार ल देखत नवा सिरे ले वार्ड के परिसीमन जरूरी हो गे हावय
नगरीय प्रशासन विभाग डहर ले कलेक्टर मन के जारी परिपत्र म किहिन हावय के राज्य के नगरीय निकाय के आम चुनाव ए साल 2024 के नवम्बर-दिसम्बर महीना म होना हावय। छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम-1956 अउ छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम-1961 के मुताबिक नगरीय निकाय म वार्ड के रचना ए रकम ले करे जाना हावय के सबोच वार्ड के जनसंख्या पूरा निकाय क्षेत्र म यथासाध्य एक जइसे हो अउ वार्ड म सामिल क्षेत्र संहृत क्षेत्र हो। जनगणना निदेशालय डहर ले जनगणना-2011 के जनसंख्या संबंधी आंकड़ा के प्रकाशन करे जा चुके हावय।
प्रत्येक वार्डो के जनसंख्या म होए बड़वार ल देखत रखत होइस नवा सिरे ले वार्ड के परिसीमन करे जाना जरूरी हो गे हावय। विभाग ह छत्तीसगढ़ राज्य चुनाव आयोग के निर्देश के जिक्र करत होइस कलेक्टर मन के नगरीय निकाय के वार्ड के परिसीमन के कार्यवाही यथाशीघ्र सम्पन्न करे के निर्देश दे हावयं। ए बुता के सर्वोच्च प्राथमिकता दे किहिन गे हावय, ताकि समय-सीमा म मतदाता सूची उक तइयार करा के आम चुनाव नियत समयावधि म सम्पन्न कराये जा सके।
प्रस्ताव म जनसंख्या संबंधी पत्रक जेमा बिते जनगणना के प्रकाशित आंकड़ा के मुताबिक नगर पालिका क्षेत्र के कुल जनसंख्या, अनुसूचित जाति अउ अनुसूचित जनजाति के कुल जनसंख्या, राज्य सरकार डहर ले संबंधित नगर पालिका क्षेत्र के खातिर अवधारित वार्ड के कुल संख्या अउ येकर आधार म सबोच वार्ड के औसत जनसंख्या अउ सबोच प्रस्तावित वार्ड के जनसंख्या अउ ओमा अनुसूचित जाति अउ अनुसूचित जनजाति के जनसंख्या के आंकड़ा के तको सामिल करे ल किहिन हावय।
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