01 जुलाई ले मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के नवा नियम

अंजोर
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अंजोर.ए। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) ह 14 मार्च, 2024 ल दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियम, 2024 जारी करे हावय, जेन 1 जुलाई 2024 ले लागू हो जाही। इन संशोधन विनियम के उद्देश्य बेईमान मन डहर ले धोखाधड़ी वाला सिम स्वैप/प्रतिस्थापन के माध्यम ले मोबाइल नंबर के पोर्टिंग म अंकुश लगाना हावय। इन संशोधन विनियम के माध्यम ले, एक खास पोर्टिंग कोड (यूपीसी) के आवंटन के अरजी ल अस्वीकार करे के खातिर एक अकताहा मानदंड प्रस्तुत करे गे हावय। बिसेस रूप ले, यदि सिम स्वैप/प्रतिस्थापन के तारीख ले सात दिन के समाप्ति ले पहिली खास पोर्टिंग कोड (यूपीसी) के खातिर अरजी करे गे हावय, त खास पोर्टिंग कोड (यूपीसी) आवंटित नइ करे जाही। कोना भी स्पष्टीकरण/जानकारी के खातिर अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम अउ लाइसेंसिंग), भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) ले टेलीफोन नंबर +91-11-20907758 म संपर्क करे जा सकत हाबे।

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