दंड के जघा न्याय ल प्राथमिकता दे वाला कानून देशभर म लागू : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

अंजोर
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भारतीय दंड संहिता 1860 के ठऊर  म भारतीय न्याय संहिता 2023 ल अधिसूचित करे गिस। भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के ठऊर  म भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ल अधिसूचित करे गे हावय अउ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के ठऊर  म भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ल अधिसूचित करे गे हावय।

अंजोर.रायपुर,ए। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ह किहिन के 1 जुलाई 2024 हमर देश के खातिर एक ऐतिहासिक दिन आय। आज ले देश भर म तीन नवा आपराधिक कानून लागू होत हावयं। ये सबो कानून डेढ़ सौ साल पहिली अंग्रेज डहर ले लागू कानून करे के ठऊर  म प्रभावशील होही। ये बदलाव हमर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अउ गृहमंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प ल दर्शात हावय। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय निवास कार्यालय रायपुर म गृह विभाग डहर ले नवा आपराधिक कानून म आधारित पुस्तक के विमोचन के मउका म ये बात कहिन।  

मुख्यमंत्री साय ह गृह विभाग के  अधिकारी मनके बढ़ई करत किहिन के तंहू मन जागरूकता अउ प्रशिक्षण के दृष्टि ले बहुत अच्छा प्रयास करे हावय। ये तीनों कानून सबो नागरिक ल न्याय दे के उद्देश्य ले बनाए गे हावयं अउ प्रदेस म येकर बढि़या क्रियान्वयन हो, ये सुनिश्चित करिन जाए। ओमन किहिन के भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अउ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम म ही इंकर उद्देश्य तको समाहित हावयं। एमे दंड के ठऊर  म न्याय ल प्राथमिकता दे गे हावय। ये कानून भारत सरकार के न्याय अउ सुरक्षा के गारंटी ल पूरा करे के तनि एक जरूरी कदम साबित होही।

जानबा होवय के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय अउ उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देश म पूरा प्रदेस के पुलिस थाना म आज के दिन ल परब के रकम ले मनाये जात हावय। ये कानून के जानकारी दे के उद्देश्य ले बड़का स्तर म लोगन ल जागरूक करे के दिशा म पहल करे जात हावय।  

विमोचन कार्यक्रम म अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ अउ पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ह नवा कानून के प्रदेस स्तर म बढि़या क्रियान्वयन के खातिर करे  जात प्रयास के जानकारी दीस। न्याय देवाये के उद्देश्य के पूर्ति के खातिर अंतर्विभागीय समन्वय के संग विवेचना अउ कार्यवाही म जोर दे।  अधिकारी मन बताइन के नवा कानून के ले दू एफआईआर अउ एक मर्ग दर्ज हो चुके हावय। ए मउका म मुख्यमंत्री के सचिव द्वय राहुल भगत, बसव राजू एस. अउ गृह विभाग के अधिकारीगण तको उपस्थित रिहिस।

जानबा होवय के नवा कानून म मुख्यतः औपनिवेशिक कानून म बदलाव, महिला सुरक्षा अउ न्याय, आतंकवाद, संगठित अपराध अउ भारत के सम्प्रभुता, एकता अउ अखण्डता के विरूद्ध अपराध, पीड़ित केन्द्रित कानूनी प्रावधान, अनुसंधान म वैज्ञानिक तकनीक, डिजिटल अउ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के प्रावधान, न्यायालयीन प्रक्रिया ले संबंधित प्रावधान सामिल करे  गे हावयं। भारतीय दंड संहिता 1860 के ठऊर  म भारतीय न्याय संहिता 2023 ल अधिसूचित करे गिस। भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के ठऊर  म भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ल अधिसूचित करे गे हावय अउ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के ठऊर  म भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ल अधिसूचित करे गे हावय।

छत्तीसगढ़ी अनुवाद- जयंत साहू 
संपादक ‘अंजोर’ वेब पोर्टल

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