छत्तीसगढ़ी समाचार अनुवादक जयंत साहू
संभागायुक्त महादेव कावरे ह बड़े कार्रवाई करत धमतरी जिला के बेलरगांव तहसीलदार ल तुरते प्रभाव ले निलंबित कर दे हावय। तहसीलदार अनुज पटेल ल बिना मंजूरीया सक्षम मंजूरी के मुख्यालय ले बाहिर रेहे अउ सरकारी बुता म अपेक्षित प्रगति नइ होए के सेती निलंबित करे गे हावय। संभागायुक्त कार्यालय ले ए संबंध म आदेश तको जारी करे जा चुके हावय। निलंबित तहसीलदार के मुख्यालय आयुक्त कार्यालय रायपुर नियत करे गे हावय।
ए संबंध म कावरे ह बताइन के धमतरी जिला के बेलरगांव के तहसीलदार के खिलाफ सरलग शिकायत मिलत रिहिस। तहसीलदार अनुज पटेल के बिना मंजूरीया सक्षम मंजूरी के मुख्यालय ले बाहिर रेहे के आदी होए के शिकायत तको मिले हावय। उंकर खिलाफ सरकारी बुता के प्रति लापरवाही अउ रूचि नइ होए के शिकायत तको मिले रिहिस। कावरे ह बताइन के राजस्व संबंधी प्रकरण के समाधान म न्यून प्रगति, प्रकरण ल लंबा समय तक लंबित रखे ले आम जनता ल तको परेशानी के शिकायत तको पटेल के विरूद्ध मिले रिहिस।
ए संबंध म धमतरी जिला के कलेक्टर ल जांच करके प्रतिवेदन दे के निर्देश दे गे रिहिस। संभागायुक्त ह बताइन के कलेक्टर ले मिले प्रतिवेदन के आधार म बेलरगांव के तहसीलदार अनुज पटेल ल निलंबित करे गे हावय। पटेल ल छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के प्रावधान के तहत निलंबित करे गे हावय। संभागायुक्त ह पटेल के विरूद्ध आरोप पत्र, आरोप के विवरण, गवाह के सूची, दस्तावेज के सूची उक तइयार करके सात दिन के भीतर संभागायुक्त कार्यालय ल मौजूद कराइन के निर्देश तको कलेक्टर धमतरी ल दे हावय।
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