शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना-
मुख्यमंत्री बिसेस स्वास्थ्य मदद योजना के संक्षिप्त परिचय-
राज्य के नागरिक ल बढि़या स्वास्थ्य सुविधा देवाय अउ दुर्लभ बीमारी के इलाज म होए वाला खर्चा ले बचाये बर राज्य शासन डहर ले संजीवनी सहायता कोष के विस्तार करत मुख्यमंत्री बिसेस स्वास्थ्य मदद योजना प्रारंम्भ करे के फइसला लिस हावय। ए योजना के ले चिन्हित दुर्लभ बीमारी के खातिर राज्य के पात्र परिवार ल अधिकतम 25 लाख रूपिया तक के इलाज के सुविधा दे जाही। छत्तीसगढ़ अइसे पहिली राज्य हावय, जेन अतका बड़े रकम अपन राज्य के नागरिक के इलाज बर देत हावय, जेकर ले स्वस्थ अउ बढि़या छत्तीसगढ़ के बनाये करे जा सके।
आवेदन बर पात्रता
- प्राथमिकता अउ अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवार (छत्तीसगढ़ सरकार के अद्यतन सूची अनुसार)
उपचार बर अधिकृत चिकित्सालय
मुख्यमंत्री बिसेस स्वास्थ्य मदद योजनांतर्गत् सहायता राज्य अउ राज्य के बाहिर के पंजीकृत अस्पताल म इलाज कराये म ही दे जाही। निम्नलिखित अस्पताल ल योजनांतर्गत पंजीकृत करे जाहीः-
1. राज्य अउ राज्य के बाहिर के सबो सरकारी चिकित्सालय।2. राज्य अउ राज्य के बाहिर स्थित पंजीकृत निजी चिकित्सालय।3. सी.जी.एच.एस. के अतंर्गत पंजीकृत चिकित्सालय।
कोन-कोन बीमारी बर सहायता-
मुख्यमंत्री बिसेस स्वास्थ्य सहायता योजनांतर्गत् मदद राज्य अउ राज्य के बाहिर के पंजीकृत अस्पताल म इलाज कराइन म ही दे के जाही। निम्नलिखित अस्पताल ल योजनांतर्गत पंजीकृत करिन जाहीः-
1. लिवर प्रत्यारोपण2. किडनी प्रत्यारोपण3. फेफडों के प्रत्यारोपण4. हिरदे अउ फेफडों प्रत्यारोपण5. हिरदे रोग6. हीमोफीलिया (only with acute complications requires intensive care) अउ फैक्टर-8 अउ 9 (सर्जरी/ट्राॅमा/acute bleeding के स्थिति में) (जिनका इलाज राज्य के आन योजना मन म मौजूद नी हो या रकम खतम हो चुके हो)7. कैंसर (जिनका इलाज राज्य के आन योजनाओ म मौजूद नी हो या रकम खतम हो चुके हो )8. एप्लास्टिक अनीमिया (जिनका इलाज राज्य के आन योजनाओ म मौजूद नी हो या रकम खतम हो चुके हो )9. काॅक्लीयर इम्प्लांट (7 साल तक के बच्चा के लिए) (मात्र सरकारी अस्पताल म इलाज हेतु)10. एसिड अटैक विक्टिम्स (cosmetic procedures)(मात्र सरकारी अस्पताल म इलाज हेतु)11. आने-आने रकम ले के rare diseases (जिनका इलाज राज्य के आन योजना मन म मौजूद नी हो) अउ इलाज बर मिले आवेदन बर बिसेस समिति डहर ले सिफारिशअनिवार्य होही।
उपरोक्त बीमारी के सूची म राज्य शासन डहर ले ये तकनीकी समिति के अनुषंसा ले आवश्यकतानुसार संशोधन करे जा सकत हाबे। ये सूची म दर्ज चिकित्सा सेवा म ले कोनो तको सेवा बर सरकारी मेडिकल काॅलेज अस्पताल ले रेफरल अनिवार्य होही। राज्य नोडल एजेंसी डहर ले समय-समय म ये सेवा ल सरकारी संस्था मन के खातिर तको आरक्षित करे जा सकत हाबे। अंग प्रत्यारोपण के प्रकरण बर प्रत्यारोपण के संदर्भ म माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के मुताबिक अउ शासन के आन नियम मुताबिक सबो करार अनापत्ति/प्रमाण पत्र/दस्तावेज के उपलब्धता अनिवार्य होही।
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