Government Jobs in chhattisgarh : राज्य स्तरीय महिला संसाधन केन्द्र म जेण्डर विशेषज्ञ अउ अनुसंधान अउ प्रशिक्षण विशेषज्ञ भर्ती आवेदन 25 जनवरी 2025 तक

अंजोर
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Government Jobs in chhattisgarh : राज्य स्तरीय महिला संसाधन केन्द्र म जेण्डर विशेषज्ञ अउ अनुसंधान अउ प्रशिक्षण विशेषज्ञ भर्ती आवेदन 25 जनवरी 2025 तक


भारत सरकार ह एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम ले महिला मन के सुरक्षा अउ बचाव बर एक अम्ब्रेला योजना ‘मिशन शक्ति’ के शुरुआत करे हावय। मिशन शक्ति के सबो योजना मन के क्रियान्वयन अउ संचालन बर राज्य स्तर म राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र (State Hub for Empowerment of Women) स्थापित हावय। राज्य स्तरीय महिला संसाधन केन्द्र के 02 पद म एकमुश्त/ संविदा मासिक वेतन म भरती के खातिर पात्र आवेदन करइया ले दिनांक 23.12.2024 ले 24.01.2025 तक आवेदन मंगाये हावय।

पद अउ आवेदन प्रक्रिया के विवरण निम्नानुसार हावय- 




पदनाम- 1 जेण्डर विशेषज्ञ 2 अनुसंधान अउ प्रशिक्षण विशेषज्ञ

आवेदन प्रपत्र अउ पद क्रमांक 1 अउ 2 तक के पद म चयन बर शैक्षणिक योग्यता, वेतन भत्ता आन सुविधा, चयन बर आर्हता, मापदंड अउ आन शर्त, आयु-सीमा, अनुभव, बुता दायित्व, चयन प्रक्रिया अउ आन विवरण- www.cgstate.gov.in and www.cgwcd.gov.in वेबसाईट म मौजूद हावय।

विज्ञापन म दिये प्रारूप मुताबिक टंकित कराके करार प्रारूप म भरे आवेदन पाती डाक/ कोरियर ले दिनांक 24.01.2025 के संझा 5:00 बजे तक आयुक्त, संचालनालय, महिला अउ बाल विकास विभाग, इन्द्रावती भवन, ब्लॉक-1, दूसरइया तल नया रायपुर 492002 ल पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट / कोरियर के माध्यम ले ही प्रेषित करे जाही। 

ये पद भारत शासन के मिशन शक्ति ले योजना के पद हावय, भारत शासन के दिशा-निर्देश के मुताबिक अउ दीस जात वित्तीय मदद बखत तक ही अउ करार संविदा (एकमुश्त) वेतन म होही।

पद बर वेतन संबंधी विवरण उपरोक्तानुसार विज्ञापन म कॉलम क्रमांक 7 म उल्लेखित एकमुश्त संविदा वेतन देय होही अउ संविदा वेतन के अकताहा कोनो तको आन वेतन/भत्ते के पात्रता नइ होही। सेवा समाप्ति के बाद नियुक्त कर्मचारी ल कोनो तको रकम ले के पेंशन, उपादान, भत्ता अउ मउत फायदा उककी पात्रता नइ होही।

ये करमी ल छुट्टी सुविधा अउ यात्रा भत्ता के पात्रता संविदा नियम 2012 (यथा संशोधित समय-समय पर) मुताबिक ही देय होही।

4. उमर सीमा :-

• उमर के गणना दिनांक 01.01.2025 के स्थिति म करे जाही।

• जेण्डर विशेषज्ञ, अनुसंधान अउ प्रशिक्षण विशेषज्ञ बर आवेदन करइया के उमर 01.01. 2025 ल 21 साल ले कम अउ 45 साल ले जादा न हो। येकर अकताहा छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी ल उमर सीमा म छूट के संबंध म राज्य शासन डहर ले समय-समय म जारी निर्देश के मुताबिक छूट के पात्रता होही किंतु सबो छूटों ल मिले कर अधिकतम उमर सीमा 50 साल ले जादा नइ होही।

• उमर के सत्यापन / समर्थन बर जनम प्रमाण-पत्र या कक्षा 8वीं, 10वीं के अंक सूची, जेमा जनम तिथि अंकित हो, के आधार म करिन जाही। दस्तावेज़ सत्यापन के समय मूल प्रति अउ स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होही।

5. नियुक्ति बर छत्तीसगढ़ निवासी संबंधी मापदंड :-

• जेण्डर विशेषज्ञ, अनुसंधान अउ प्रशिक्षण विशेषज्ञ के पद बर छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होना अनिवार्य नइ हावय किंतु छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी मन के आवेदन करे म ओला प्राथमिकता दीस जाही, ए बर मेरिट निर्धारण म अंकीय प्रणाली म छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी मन को, ये पद बर 02 बोनस अंक दे जाही।

6. आरक्षित वर्ग बर सक्षम अधिकारी डहर ले जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करे अनिवार्य होही।

7. कोनो तको उम्मीदवार, जेन बिहाव के खातिर करार न्यूनतम उमर सीमा ले पहिली बिहाव करके लिस हो, नियुक्ति के खातिर पात्र नइ होही / होही। चयन होए के स्थिति म चयनित आवेदन करइया ल रूपिया  50/- के स्टॉम्प पेपर म नोटरी डहर ले अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत करे अनिवार्य होही।

8. उम्मीदवार जेन अइसे मनखे ले बिहाव करिन हो, जेकर पहिली ले ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नइ होही / होही।

9. आवेदन पाती करार प्रारूप म जमा करिन जावे। आवेदन पाती के संग वांछित प्रमाण-पत्र अउ अंकसूची अउ आन दस्तावेज़ स्वयं डहर ले अभिप्रमाणित / सत्यापित होना चाही।

10. अनुभव के संबंध म आवेदन करइया ल संबंधित संस्था के नियोक्ता / कार्यालय प्रमुख डहर ले जारी पूर्णकालिक कार्यानुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करे होही।

11. आवेदन करइया डहर ले आवेदन म दे गे अनुभव ल मान्य करे के संबंध म नियुक्ति अधिकारी (आयुक्त/संचालक) के फइसला ही आखरी होही।

12. कोनो तको रकम ले के स्वैच्छिक सेवा के प्रमाण-पत्र अनुभव के रूप म मान्य नइ करिन जाही।

13. सरकारी / अर्द्धशासकीय / गैर सरकारी संगठन म कार्यरत कर्मचारी मन ल नियोक्ता / कार्यालय प्रमुख के अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करिन जाना अनिवार्य होही, नइ तेआवेदन पाती विचारणीय नइ होही। लिखित परीक्षा/समूह गोठबात / स्किल टेस्ट म भाग ले वाला आवेदन करइया ल कोनो तको रकम ले के यात्रा भत्ता / व्यय भत्ता देय नइ होही।

14. अधूरा, अस्पष्ट अउ त्रुटिपूर्ण आवेदन पाती के संबंध म उम्मीदवार ल अलग ले कोनो सूचना नइ दीस जाही अउ अइसे आवेदन पाती अमान्य करके दिये जाही। करार योग्यता न रखे वाला उम्मीदवार आवेदन न करें।

15. सबोच पद के खातिर अलग-अलग आवेदन देना होही। लिफाफे के ऊपर अउ आवेदन पाती म पद के नाम, जेकर लिये आवेदन करे जात हावय, साफ उल्लेख होना चाही नइ तेआवेदन निरस्त करे जा सकत हाबे। लिफाफे के ऊपर अउ आवेदन पाती म प्रेषक के नाम अउ पाती व्यवहार के पूरा पता (ई-मेल एड्रेस अउ मोबाईल नंबर सहित) जरूरी रूप ले अंकित होना चाही।

16. आवेदन करइया अपन अर्हता के जॉच स्वयं करके ले अउ विज्ञापित पद बर करार अर्हता अउ शर्त ल पूरा करे म ही आवेदन पाती भेजे। चयन के कोनो तको स्तर म आवेदन करइया के अयोग्य पाये जाये म उंकर आवेदन पाती निरस्त करके उंकर उम्मीदवारी खतम के जा सकही।

17. उपरोक्तानुसार आर्हता के आधार म आवेदन नेवताए करे  जाही अउ अंकीय प्रणाली के आधार म मैरिट तइयार करत होइस वॉक-इन-इंटरव्यू अउ कौशल परीक्षा (आवश्यक हो तो) के आधार म चयन के प्रक्रिया के जाही। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता म शिथिलता नइ दीस जाही।

18. कौशल परीक्षा / वॉक-इन-इंटरव्यू म सामिल होए वाला आवेदन करइया ल कोनो तको रकम ले के यात्रा भत्ता / आन भत्ता देय नइ होही।

19. योजना के ले एकमुश्त संविदा वेतन म नियुक्त कर्मी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 ले शासित होही अउ ये नियम के पालन करे बाध्य होही।

20. नियुक्ति के बखत :-

• ये सबो पद म पहिली बार म नियुक्ति संविदा / एकमुश्त वेतन म 02 साल के बखत के खातिर के जाही। तत्पश्चात् योजना संचालन के निरंतरता, बुता योग्यता, बुता क्षमता अउ व्यवहार अउ विभाग के जरूरत  के आधार म अउ संविदा नियुक्त मनखे के उपयुक्तता के आंकलन करके सेवा बखत 01 साल के खातिर बढ़ाए जाये के फइसला आयुक्त/संचालक डहर ले लिस जाही। नइ तेसंविदा सेवा के बखत के समाप्ति म अउ न बढ़ाए जाये म नियुक्ति स्वयंमेव खतम माने जाही।

• चयनित आवेदन करइया के नियुक्ति पूरा अस्थायी होही अउ बिना सेती बताये तको खतम के जा सकत हावय। संविदा बखत के बखत दुनों पक्ष म ले कोनो एक पक्ष डहर ले एक महीना पहिली सूचना या उंकर एवज म एक महीना के वेतन देके नियुक्ति खतम के जा सकत हावय।

• ये पद के बखत भारत शासन डहर ले योजना संचालन के बखत तक ही सीमित होही अउ तदोपरांत पद खतम करके दिये जाही। पद समाप्ति के बाद ये पद म कार्यरत करमी के विभाग के कोनो जिम्मेदारी नइ होही न ही कोनो स्वत्वों के भुगतान करिन जाही।

22. समिति नेवताए आवेदन के उपरोक्तानुसार तालिका के चयन प्रक्रिया कॉलम के उप कंडिका 1, 2, 3 म मिले कुल 80 अंको के वैटेज के आधार म मेरिट तइयार करत होइस चयन बर मेरिट लिस्ट म ले सबोच पद के 1:10 म वॉक-इन-इंटरव्यू / कौशल परीक्षा बर आवेदन करइया ल मंगाये जाही अउ उपरोक्तानुसार प्रक्रिया के मुताबिक आखरी चयन सूची तइयार के जाही अउ चयन करिन जाही। मिले आवेदन के संबंध म संचालक, महिला अउ बाल विकास विभाग के फइसला आखरी अउ मान्य होही।

23. आवेदन करार प्रारूप म जमा करिन जावे। आवेदन के संग स्वप्रमाणित / सत्यापित वांछित प्रमाण-पत्र अउ अंकसूची के छायाप्रति के स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करिन जाना होही।

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सबो पाठक ल जोहार..,
हमर बेवसाइट म ठेठ छत्तीसगढ़ी के बजाए रइपुरिहा भासा के उपयोग करे हाबन, जेकर ल आन मन तको हमर भाखा ल आसानी ले समझ सके...
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